उत्तराखण्डः काशीपुर में 5 जगहों पर वेंडिंग जोन बनाने का मामला पहुंचा हाईकोर्ट! सभी पक्षों को सुनकर निर्णय लेने के दिए आदेश
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट में काशीपुर नगर निगम द्वारा शहर में 5 जगहों पर वेंडिंग जोन बनाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने मामले को निस्तारित करते हुए याचिकाकर्ताओं द्धारा म्युनिसिपल कमिश्नर को दिए गए प्रत्यावेदन पर सभी पक्षों को सुनने के बाद उस प्रतिवेदन पर उचित निर्णय लेने के आदेश जारी किए हैं। बता दें कि काशीपुर के नागरिकों ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि काशीपुर नगर निगम द्वारा शहर में 5 जगहों पर वेंडिंग जोन बनाने के लिए जो जगह चिन्हित की गई हैं वो रेजिडेंशियल एरिया में है और सिर्फ 28 फीट की पतली सड़क पर हैं, जिससे गाड़ियों के आवाजाही में दिक्कत होगी। एक वेंडिंग जोन तो ऐसी जगह बनाया गया है जहां पहले से ही हाईकोर्ट का आदेश है कि वो नहर के ऊपर बनी सड़क है, वहां कोई भी निर्माण या वेंडिंग जोन नहीं हो सकता। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इससे साउंड पॉल्यूशन, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या और रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल व एंटी-सोशल एक्टिविटीज बढ़ेंगी। जिससे आम नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।