Sep 18, 2026 Login

उत्तराखण्डः 14 साल पुराने हाईवे जाम मामले में दो विधायकों समेत 24 के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी! लिंक में जानें क्या है पूरा मामला?

Uttarakhand: Non-bailable warrants issued against 24 people, including two MLAs, in a 14-year-old highway blockade case! Click the link to find out the full details.

काशीपुर। करीब 14 साल पुराने मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने दो विधायकों समेत 24 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। मामला वर्ष 2012 का है और इसमें तत्कालीन भाजपा नेताओं एवं अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। अभियोजन वापसी की कोशिश निचली अदालतों से लेकर हाईकोर्ट तक सफल नहीं हो सकी। अब अदालत ने मामले में गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किए हैं। जानकारी के अनुसार दूसरे समुदाय के युवक पर एक युवती को भगा ले जाने का आरोप लगाते हुए भाजपा नेताओं ने 15 जुलाई 2012 को काशीपुर-जसपुर हाईवे पर जाम लगाया था। उस समय जसपुर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक रहे जेसी पाठक की ओर से मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। मुकदमे में गदरपुर के तत्कालीन विधायक अरविंद पांडेय, तत्कालीन विधायक राजकुमार ठुकराल, हरभजन सिंह चीमा, पूर्व सांसद बलराज पासी समेत कई अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था। मामले में पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट पर 9 अक्टूबर 2014 को काशीपुर के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय ने संज्ञान लिया। इसके बाद मामले में ट्रायल शुरू हुआ। करीब पांच साल बाद 2 सितंबर 2019 को राज्य सरकार ने मुकदमा वापस लेने का निर्णय लिया। तत्कालीन सहायक अभियोजन अधिकारी ने 20 सितंबर 2019 को अदालत में अभियोजन वापसी की अर्जी दाखिल की। हालांकि, एसीजेएम कोर्ट ने अभियोजन वापस लेने की इस अर्जी को खारिज कर दिया। इसके बाद आरोपियों की ओर से निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई, लेकिन जिला एवं सत्र न्यायालय से भी उन्हें राहत नहीं मिली। मामला इसके बाद उत्तराखंड हाईकोर्ट पहुंचा। निचली अदालतों के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका पर उत्तराखंड हाईकोर्ट की एकल पीठ में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी ने 14 अगस्त 2026 को याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने मामले की पुरानी स्थिति को देखते हुए ट्रायल को शीघ्रता से पूरा करने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद निचली अदालत में मामले की कार्यवाही आगे बढ़ी। न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेंद्र कुमार की अदालत ने मामले में दो विधायकों समेत 24 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। 

इनके खिलाफ दर्ज कराई गई थी प्राथमिकी
मामले में जिन प्रमुख नामों का उल्लेख सामने आया है, उनमें गदरपुर के विधायक अरविंद पांडेय, आदेश चौहान, तत्कालीन विधायक राजकुमार ठुकराल, हरभजन सिंह चीमा, पूर्व सांसद बलराज पासी, जितेंद्र चौधरी, शीतल जोशी, अजय अग्रवाल, त्रिलोचन सिंह, सुखदेव सिंह, रमेश, रनजीत, सुखवीर, महाराज, सुन्नी, परविंदर उर्फ बंटी, अशोक, सुखबीर उर्फ पहलवान, राजीव, खिलंदर चौधरी, हैप्पी उर्फ हरप्रीत सिंह, सीमा चौहान, नरेंद्र मानस व रनजीत आदि के नाम शामिल हैं।