उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा आदेशः एलटी टीचर भर्ती काउंसलिंग से वंचित अभ्यर्थी को राहत! चंपावत जिला शिक्षा अधिकारी को काउंसलिंग कराने के निर्देश
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट में प्रदेश भर के विभिन्न जिलों में 12 जनवरी को आयोजित एलटी टीचरों की भर्ती के लिए हुई काउंसलिंग के दौरान जिला चम्पावत में अभ्यर्थी के विलम्ब से पहुंचने पर उसे काउंसलिंग से बाहर किए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की एकलपीठ ने जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक चंपावत से कहा है कि वह याचिकाकर्ता की काउंसलिंग कराएं। कोर्ट ने अभ्यर्थी को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चम्पावत के सम्मुख अपने दस्तावेजों को सत्यापित कराने के निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि हल्द्वानी निवासी भावना उप्रेती ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि 12 जनवरी को चंपावत में एलटी टीचर भर्ती के लिए आयोजित काउंसलिंग में निजी कारणों के चलते 1 घंटे विलम्ब से पहुंचने पर उन्हें काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया। याचिकाकर्ता का कहना है कि काउंसलिंग के लिए मैरिट 74 प्रतिशत रखी गई थी। जबकि उनके 74.4 प्रतिशत अंक थे। अगर उनकी काउंसिलिंग हो जाती, तो उनका चयन सहायक अध्यापक प्राईमरी के लिए हो सकता था। याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की है कि उनकी काउंसिलिंग कराई जाए।