Aug 27, 2026 Login

उत्तराखंड हाईकोर्ट:राजाजी नेशनल पार्क के ग्रीन जोन और गोल्फ कोर्स में भूमि उपयोग मामले में कोर्ट ने रखा फैसला सुरक्षित

Uttarakhand High Court: Court reserves decision in land use case in Rajaji National Park's green zone and golf course

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार के आईआईसी टकुल द्वारा राजाजी नेशनल पार्क के निकट ग्रीन जोन और गोल्फ कोर्स की भूमि के उपयोग में परिवर्तन कर आवासीय व व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति देने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान आईआईसी टकुल ने शपथ पत्र दाखिल कर स्पष्ट किया कि ग्रीन जोन और गोल्फ कोर्स के लिए दर्शायी गई भूमि उन्हें कभी आवंटित ही नहीं हुई थी और इस मुद्दे पर उनका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ विवाद चल रहा है। साथ ही, उन्होंने बताया कि पुराने नक्शे में ग्रीन जोन और गोल्फ कोर्स के रूप में चिह्नित भूमि को नए नक्शे से हटा दिया गया है। इसके अतिरिक्त, राजाजी नेशनल पार्क के लिए बफर जोन बनाए जाने का हलफनामा भी प्रस्तुत किया गया। इन तथ्यों के आधार पर हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए मामले को सुरक्षित रख लिया।

दरअसल, हरिद्वार के निवासी अरुण कुमार ने जनहित याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि आईआईसी टकुल ने राजाजी नेशनल पार्क के बफर जोन में स्थित ग्रीन जोन और गोल्फ कोर्स की भूमि को अपने नक्शे में शामिल किया और इसका उपयोग बदलकर आवासीय व व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। यह कदम न केवल नियमों के खिलाफ है, बल्कि इससे पार्क के वन्यजीवों और मानवों के बीच संघर्ष की स्थिति भी पैदा हो सकती है। याचिकाकर्ता ने इस बदलाव को पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण के लिए खतरा बताया। कोर्ट ने इस मामले में गंभीरता से विचार करते हुए आईआईसी टकुल के जवाब और हलफनामे के आधार पर फैसला सुनाया, जिससे पर्यावरण संरक्षण और बफर जोन की स्थिति पर स्पष्टता आई।