उत्तराखण्डः दून वैली पब्लिक स्कूल सोसायटी विवाद! हाईकोर्ट ने यथा स्थिती बनाए रखने के दिए निर्देश, तीन सप्ताह में मांगा जवाब

Uttarakhand: Doon Valley Public School Society dispute! High Court orders status quo, seeks response within three weeks

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दून वैली पब्लिक स्कूल वेलफेयर सोसायटी के उपनिबन्धक के द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर सोसायटी का चुनाव, नामांकन और सदस्यता को लेकर पारित आदेश को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने सोसायटी से यथा स्थिती बनाए रखने को कहा है। साथ में कोर्ट ने विपक्षियों से तीन सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद की तिथि नियत की है।  बता दें कि दून वेली पब्लिक स्कूल सोसायटी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि सोसायटी के उप निबन्धक के द्वारा एक व्यक्ति की शिकायत पर सोसाईटी का चुनाव, सदस्यता और नामांकन नियमावली में बिना उनका पक्ष सुने संसोधित कर आदेश पारित कर दिया है, जो कि उच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप नही है। उप निबन्धक को यह संसोधन करने का अधिकार नही है। यह अधिकार निबन्धक को है। उसमें में सभी पक्षों को सुना जाना आवयश्क है। उप निबन्धक के द्वारा जो संसोधित आदेश पारित किया गया, उसमे कई तरह की कमियां है। सोसायटी का रजिस्ट्रेशन 2023 में हो चुका है। इसपर निर्णय लेने का अधिकार निबन्धक को है। इसलिए उप निबन्धक के आदेश पर रोक लगाई जाए। सुनवाई पर उप निबन्धक की तरफ से कहा गया कि यह संसोधन उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश के अनुसार किया गया है। जिसका विरोध करते हुए सोसायटी की तरफ से कहा गया कि उत्तराखंड राज्य ने वर्ष 2007 में इसके लिए शासनादेश जारी किया गया है। इसलिए उत्तर प्रदेश का शासनादेश यहां लागू नही होता। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने यथा स्थिति बनाए रखने के साथ-साथ तीन सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने को कहा है।