उत्तराखंड निकाय चुनाव:23 जनवरी को वोटिंग, 25 को रिजल्ट,आचार संहिता लागू!प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों और जमानत धनराशि भी हुई तय

उत्तराखंड में नगर निगम, नगरपालिका और नगर पंचायतों के चुनाव का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। निकाय चुनाव में प्रदेश की अधिकांश सीटों में आरक्षण में बदलाव के बाद अब नगर निगम के साथ नगरपालिका और नगर पंचायतों के चुनाव कार्यक्रम की तारीखों की घोषणा हो गई है. निर्वाचन आयोग के अनुसार 27 दिसंबर से 30 दिसंबर 2024 तक नामांकन पत्र प्राप्त किए जा सकेंगे. नाम निर्देशन पत्रों की जांच की तिथि 31 दिसंबर 2024 से 1 जनवरी 2024 तक होगी. नाम वापसी की आखिरी तारीख 2 जनवरी 2025 तक होगी. चुनाव चिन्ह 3 जनवरी 2025 को बांटे जाएंगे. मतदान की तारीख 23 जनवरी 2025 तय की गई है. मतगणना की तारीख 25 जनवरी 2025 होगी. हालांकि जनवरी में चुनाव कराने में दिक्कतें भी पेश आ सकती हैं. पहाड़ी इलाकों में ठंड और बर्फबारी को देखते हुए निकाय चुनाव में मतदान में निर्वाचन आयोग को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.वहीं निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही राज्य में आचारसंहिता भी लागू हो गई है. ऐसे में कोई बड़ी घोषणा सरकार की ओर से नहीं की जा सकेगी।
राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के खर्च की सीमा को लेकर पहले ही सूची जारी कर दी थी. प्रत्याशियों के लिए तय किए गए चुनाव खर्च सीमा के अनुसार नगर प्रमुख नगर निगममें 40 वार्डों तक के लिए 20 लाख रुपए, 41 से 60 वार्डों तक के लिए 25 लाख रुपए, 61 या फिर उससे अधिक वार्डों के लिए 30 लाख रुपएकी चुनाव खर्च सीमा तय की गई है.इसके अलावा सदस्य नगर पालिका परिषद में प्रत्याशी की खर्च की सीमा 80 हजार रुपए. नगर पंचायत में अध्यक्ष के लिए तीन लाख रुपए और सदस्य नगर पंचायत के लिए 50 रुपए तय किए गए है. राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आदेश के अनुसार प्रशासन प्रत्याशियों के चुनावी खर्च का निरीक्षण करेगा और उसके लेखा-जोखे की सख्त निगरानी भी रखेगा.
प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों और जमानत धनराशि भी की गई तय:
नगर प्रमुख नगर निगम पद पर चुनाव लड़ने के लिए सामान्य श्रेणी के प्रत्याशियों को नामांकन पत्र के लिए 800 रुपए और एससी/ एसटी/ओबीसी और महिला प्रत्याशियों के लिए 400 रुपए तय किया गया है.इसके साथ ही सामान्य श्रेणी के प्रत्याशियों को जमानत धनराशि 12,000 रुपए और एससी/ एसटी/ओबीसी और महिला प्रत्याशियों के लिए 6,000 रुपए तय किया गया है.वहीं, उप नगर प्रमुख नगर निगम पद पर चुनाव लड़ने के लिए सामान्य श्रेणी के प्रत्याशियों को नामांकन पत्र के लिए 400 रुपए और एससी/ एसटी/ओबीसी एवं महिला प्रत्याशियों के लिए 200 रुपए तय किया गया है.इसके साथ ही सामान्य श्रेणी के प्रत्याशियों को जमानत धनराशि 5,000 रुपए और एससी/ एसटी/ओबीसी एवं महिला प्रत्याशियों के लिए 2500 रुपए तय किया गया है.सभासद नगर निगम पद पर चुनाव लड़ने के लिए सामान्य श्रेणी के प्रत्याशियों को नामांकन पत्र के लिए 400 रुपए और एससी/ एसटी/ओबीसी एवं महिला प्रत्याशियों के लिए 200 रुपए तय किया गया है.इसके साथ ही सामान्य श्रेणी के प्रत्याशियों को जमानत धनराशि 4,000 रुपए और एससी/ एसटी/ओबीसी एवं महिला प्रत्याशियों के लिए 2,000 रुपए तय किया गया है.अध्यक्ष नगर पालिका परिषद पद पर चुनाव लड़ने के लिए सामान्य श्रेणी के प्रत्याशियों को नामांकन पत्र के लिए 500 रुपए और एससी/ एसटी/ओबीसी एवं महिला प्रत्याशियों के लिए 250 रुपए तय किया गया है.इसके साथ ही सामान्य श्रेणी के प्रत्याशियों को जमानत धनराशि 6,000 रुपए और एससी/ एसटी/ओबीसी एवं महिला प्रत्याशियों के लिए 3,000 रुपए तय किया गया है.सदस्य नगर पालिका परिषद पद पर चुनाव लड़ने के लिए सामान्य श्रेणी के प्रत्याशियों को नामांकन पत्र के लिए 200 रुपए और एससी/ एसटी/ओबीसी एवं महिला प्रत्याशियों के लिए 100 रुपए तय किया गया है.इसके साथ ही सामान्य श्रेणी के प्रत्याशियों को जमानत धनराशि 1500 रुपए और एससी/ एसटी/ओबीसी एवं महिला प्रत्याशियों के लिए 750 रुपए तय किया गया है.अध्यक्ष नगर पंचायत पद पर चुनाव लड़ने के लिए सामान्य श्रेणी के प्रत्याशियों को नामांकन पत्र के लिए 200 रुपए और एससी/ एसटी/ओबीसी एवं महिला प्रत्याशियों के लिए 100 रुपए तय किया गया है.इसके साथ ही सामान्य श्रेणी के प्रत्याशियों को जमानत धनराशि 3000 रुपए और एससी/ एसटी/ओबीसी एवं महिला प्रत्याशियों के लिए 1500 रुपए तय किया गया है.सदस्य नगर पंचायत पद पर चुनाव लड़ने के लिए सामान्य श्रेणी के प्रत्याशियों को नामांकन पत्र के लिए 100 रुपए और एससी/ एसटी/ओबीसी एवं महिला प्रत्याशियों के लिए 50 रुपए तय किया गया है.इसके साथ ही सामान्य श्रेणी के प्रत्याशियों को जमानत धनराशि 600 रुपए और एससी/ एसटी/ओबीसी एवं महिला प्रत्याशियों के लिए 300 रुपए तय किया गया है.