उत्तराखण्ड: देहरादून में सरकारी नाले की जमीन पर अवैध कब्जे का मामला पहुंचा हाईकोर्ट! बिल्डरों पर 15 बीघा भूमि बेचने के आरोप, अधिकारियों से जवाब तलब

Uttarakhand: Case regarding illegal encroachment on government drain land in Dehradun reaches the High Court! Builders accused of selling 15 bighas of land; officials summoned for a response.

नैनीताल। उत्तराखण्ड हाईकोर्ट में देहरादून के विकासनगर के ईस्ट होप टाऊन क्षेत्र की उमेदपुर तहसील में सरकारी भूमि के नाले पर अतिक्रमण कर खुर्द-बुर्द करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।  मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने जिलाधिकारी देहरादून सहित प्रभारी वनाधिकारी से 27 जुलाई तक शपथ पत्र पेश कर यह बताने को कहा है कि अतिक्रमण पर क्या कार्यवाही की गई है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 27 अगस्त की तिथि नियत की है। बता दें कि देहरादून निवासी प्रभु दयाल शर्मा ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि देहरादून के विकास नगर के ईस्ट होप टाऊन क्षेत्र की उमेदपुर तहसील में बिल्डर्स द्वारा 15 बीघा नाले की जमीन पर अतिक्रमण कर लोगों को बेचा जा रहा है। याचिकाकर्ता की शिकायत कहा गया है कि पूर्व में गठित जांच कमेटी द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किए जाने की पुष्टि की गई। बावजूद इसके अभी तक उक्त भूमि से अतिक्रमण नही हटाया गया। याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई है उक्त बरसाती नाले से अतिक्रमण हटाने के साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए।