उत्तराखण्ड ब्रेकिंगः रुड़की घटना पर हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान! एसएसपी और जिलाधिकारी को दिए सख्त कार्यवाही के निर्देश, जताई कड़ी नाराजगी

Uttarakhand Breaking: High Court takes suo motu cognizance of Roorkee incident! Instructions given to SSP and District Magistrate for strict action, expressed strong displeasure

नैनीताल। खानपुर विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बीच उपजे विवाद मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि देवभूमि में बाहुबली प्रदर्शन शर्मनाक और अक्षम्य है। वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक के बीच सरेआम हुई ताबड़तोड़ गोलीबारी, गाली गलौच के वीडियो राष्ट्रीय न्यूज चैनलों व समाचार पत्रों की सुर्खियां बनने से उत्तराखंड की छवि खराब होने से चिंतित हाईकोर्ट के अवकालीन न्यायधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने घटना का स्वतः संज्ञान लिया है।
मंगलवार को घटना का संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में पारित आदेशों का पालन न होने पर चिंता व्यक्त की। इस आदेश में राजनीति का अपराधीकरण रोकने को लेकर दिशा निर्देश जारी हैं।
मामले की सुनवाई दोपहर बाद करने का निर्णय लेते हुए हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी हरिद्वार व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश होने व इस मामले में की गई कार्यवाही की जानकारी देने को कहा। अपरान्ह में जिलाधिकारी व एसएसपी हरिद्वार कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने कोर्ट को बताया कि वर्तमान विधायक उमेश कुमार व पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन गिरफ्तार हो चुके हैं। जिसमें प्रणव सिंह जेल में है और उमेश कुमार जमानत में हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि दोनों के शस्त्र लाइसेंस रद्द कर दिए हैं और उनको दी गई सुरक्षा को हटाने के लिये सरकार समीक्षा कर रही है। बताया कि दोनों के खिलाफ विभिन्न न्यायालयों में 19-19 मुकदमे लंबित हैं।
हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की अगली तिथि 12 फरवरी निर्धारित करते हुए जिलाधिकारी हरिद्वार व एसएसपी हरिद्वार को आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने दोनों के खिलाफ चल रहे मुकदमों, आपराधिक रिकॉर्ड, 25-26 जनवरी को हुई घटनाओं वीडियो क्लिप, आरोपियों के खिलाफ की गई कार्यवाही रिपोर्ट आदि शपथ पत्र के साथ कोर्ट में पेश करने को कहा है।