उत्तराखण्डः नानकमत्ता डेरा कारसेवा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह हत्या मामले में आरोपी को नहीं मिली राहत, हाईकोर्ट ने दूसरी बार ठुकराई जमानत
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नानकमत्ता के डेरा कारसेवा के प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की हत्या करने के आरोपी दिलबाग सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की एकलपीठ ने आरोपी की दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी। आज हुई सुनवाई पर विपक्षी पक्ष द्वारा उसे सजा दिलाये जाने को लेकर कई अहम साक्ष्य न्यायालय में पेश कर कहा कि आरोपी व उसके अन्य साथी बुलेट मोटर साइकिल में आये थे। जिसकी पुष्टि सीसीटीवी कैमरे, गवाह, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुई है। बता दें कि 28 मार्च 2024 को नानकमत्ता उधमसिंह नगर के डेरा कारसेवा के प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की हत्या अज्ञात हमलावरों के द्वारा गोली मारकर कर दी थी। हत्या के हमलावर बुलेट मोटरसाइकिल में आये थे। जिसकी पुष्टि वहां लगे सीसीटीवी कैमरे व प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा की गई। इस सम्बंध में गुरुद्वारा के पूर्व प्रबंधक हरबंस सिंह चुघ, तराई महासभा के उपाध्यक्ष प्रीतम सिंह संधू व हरगोविंद सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस की काफी जांच के बाद आरोपी पकड़े गए। याचिका में कहा गया है कि उनके बाबा का बिना किसी दोष के हत्या हुई है। इसलिए अपराधी को फांसी की सजा दी जाए या उसे आजीवन कारावास की सजा दी सुनाई जाए।