उत्तराखण्ड: सेवानिवृत्ति से पहले नियमितीकरण की आस में हाईकोर्ट पहुंचे वन विभाग के 18 श्रमिक! सरकार से जवाब तलब
नैनीताल। उत्तराखंड वन विभाग में वर्ष 2001 से दैनिक वेतन पर कार्यरत 18 श्रमिकों के नियमितीकरण का मामला उत्तराखंड हाईकोर्ट पहुंच गया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वे लंबे समय से रिजर्व क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और वर्ष 2025 की नियमितीकरण नियमावली के तहत नियमितीकरण के लिए पात्र हैं। मुख्य याचिकाकर्ता दुर्गा सिंह समेत कुल 18 याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से मांग की है कि वर्ष 2025 की नियमावली के तहत उन्हें नियमित किया जाए। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, नियमावली में निर्धारित कटऑफ डेट और 10 वर्ष की सेवा की शर्त को वे पूरा करते हैं। याचिकाकर्ताओं ने यह भी मांग की है कि सेवानिवृत्ति की उम्र नजदीक होने के चलते उन्हें सेवानिवृत्त होने से पहले नियमितीकरण का लाभ दिया जाए। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को काउंटर दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी। अब सभी की निगाहें सरकार के जवाब पर टिकी हैं।