महिला सुरक्षा पर सख्त कदम! डांस सिखाने से लेकर बुटीक में कपड़ों के नाप लेने तक महिला ही अनिवार्य,आयोग ने जारी किए दिशा निर्देश
उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा और अहम निर्णय सामने आया है। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने राज्यभर में महिलाओं और किशोरियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनका व्यापक असर विभिन्न संस्थानों और सेवाओं पर पड़ेगा।
आयोग ने अधिवक्ता प्रवीण फाइटर की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य के मुख्य सचिव को नौ बिंदुओं वाले निर्देश लागू करने के आदेश दिए हैं। इन निर्देशों के तहत अब प्रदेश में लड़कियों को डांस सिखाने के लिए महिला शिक्षक की नियुक्ति अनिवार्य कर दी गई है। इसके साथ ही बुटीक सेंटरों में महिला ग्राहकों के कपड़ों की नाप केवल महिला टेलर ही लेंगी।

निर्देशों के अनुसार, जिम, योग केंद्र और नाट्य कला संस्थानों में भी महिला ट्रेनर या शिक्षिका की मौजूदगी अनिवार्य होगी। साथ ही सभी प्रशिक्षकों का सत्यापन कराना जरूरी होगा, ताकि सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। महिलाओं से संबंधित वस्त्र बेचने वाली दुकानों में भी महिला कर्मचारियों की नियुक्ति अनिवार्य की गई है।
सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए आयोग ने कोचिंग सेंटर, जिम, योगा क्लास और बुटीक जैसे संस्थानों में सक्रिय सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर सिस्टम लगाने को जरूरी बताया है। वहीं, कोचिंग संस्थानों में उचित वाशरूम व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
इसके अलावा, स्कूल बसों में अब महिला सुरक्षाकर्मी या महिला शिक्षक की उपस्थिति अनिवार्य होगी। जिम और योग केंद्रों में प्रवेश के दौरान पहचान पत्र या आधार कार्ड की फोटोकॉपी जमा करना भी जरूरी किया गया है।