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दो दिन में पलट गया प्रमोशन!डिप्टी फॉरेस्ट रेंजर पदोन्नति मामले में हाईकोर्ट ने 14 जून के स्थगन आदेश पर लगाई अंतरिम रोक

Promotion reversed in two days! The High Court has granted an interim stay on the June 14th stay order in the Deputy Forest Ranger promotion case.

नैनीताल। 

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने डिप्टी फॉरेस्ट रेंजर कुलदीप सिंह की रेंजर पद पर पदोन्नति रोकने संबंधी 14 जून 2024 के आदेश पर अगली सुनवाई तक अंतरिम रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता की अपील पर पारित किया।

सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रतिवादी पक्ष को निर्देश दिया कि वे चार सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल करें। मामले की अगली सुनवाई 16 फरवरी 2026 को सूचीबद्ध की गई है।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब 1995 में नियुक्त और 2013 में डिप्टी फॉरेस्ट रेंजर बने कुलदीप सिंह को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की संस्तुति पर 10 जून 2024 को रेंजर पद पर पदोन्नत किया गया और उन्होंने 12 जून को कार्यभार भी ग्रहण कर लिया। लेकिन दो दिन बाद विभाग ने अचानक 14 जून 2024 का एक आदेश जारी कर उनकी पदोन्नति रोक दी, जिसका आधार मई 2024 में जारी वह चार्जशीट थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने सीसीएफ रिसर्च में नर्सरी इंचार्ज रहते नर्सरी की उचित देखरेख नहीं की। कुलदीप सिंह का कहना है कि पदोन्नति प्रक्रिया चार्जशीट जारी होने से पहले पूरी हो चुकी थी, इसलिए इस आधार पर पदोन्नति रोकना अवैध और नियमों के विरुद्ध है। इसी निर्णय को उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसके बाद अदालत ने 14 जून के आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए प्रतिवादियों से चार सप्ताह में विस्तृत जवाब मांगा है।अब अगली सुनवाई में दोनों पक्षों के तर्कों और विभागीय अभिलेखों की विस्तृत समीक्षा अदालत के समक्ष होगी।