नैनीताल:आईबी रिटायर्ड के घर जाने वाले रास्ते पर दबंगई दिखाते हुए पड़ोसी ने किया अवैध लोहे के गेट का निर्माण,ताला लगाकर रास्ता किया अवरुद्ध,एफआईआर हुई दर्ज

Nainital: Neighbor showed his dominance on the way to the house of retired IB officer and built an illegal iron gate, locked the gate and blocked the way, FIR registered

नैनीताल

 

सरोवर नगरी नैनीताल में एक पड़ोसी द्वारा दूसरे पड़ोसी के घर का रास्ता बंद करने का मामला सामने आया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो गृह मंत्रालय के सेवानिवृत्त सहायक निदेशक अरुण कुमार शाह की गैर मौजूदगी में उनके पड़ोसी ने उनके घर का रास्ता बंद कर दिया । अरुण कुमार शाह की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने पड़ोसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। 


नैनीताल मैलविल हॉल मॉलरोड निवासी सेवानिवृत्त 75 वर्षीय अरुण कुमार शाह की तहरीर के अनुसार वह बीते माह परिवार के साथ कुछ समय के लिए अपने अस्थायी निवास नोएडा गए हुए थे। उनकी अनुपस्थिति में उनके पड़ोसी संजय शाह ने रास्ता बंद करने की नियत से ठीक उनके घर के आगे सीमेंटेड दो स्थायी पिलर बनाकर उस पर एक लोहे का गेट स्थापित करते हुए ताला लगा दिया, जिससे अरुण कुमार शाह के घर जाने का रास्ता बंद हो गया । 

 


अरुण कुमार शाह ने संजय शाह पर आरोप लगाते हुए मल्लीताल कोतवाली में शिकायत की है कि उनके घर के रास्ते पर पक्के पिलर और उस पर लोहे के गेट का निर्माण पूर्ण रूप से अवैध है । अरुण कुमार शाह ने आरोप लगाया है कि संजय शाह के द्वारा उनकी अनुपस्थिति में किया गया अवैध निर्माण उनके घर जाने के रास्ते को बंद करने की बदनीयत से किया गया है क्योंकि वो 75 वर्ष के वरिष्ठ नागरिक है और घर में  प्रवेश करने का यही एकमात्र अधिकृत और उचित रास्ता है,जो उनके घर तक जाता है ।अरुण कुमार शाह ने शिकायत में कहा है कि कई बार निवेदन करने के बाद भी संजय शाह के द्वारा गेट नहीं खोला गया जिस कारण उन्हें पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन से शिकायत करनी पड़ रही है। 

अवैध गेट बनने से पहले का रास्ता

जानकारी के अनुसार इस मामले में संजय शाह ने भी अरुण कुमार शाह के खिलाफ जिलाधिकारी से शिकायत करते हुए एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने बताया कि उनके मकान के पूर्वी और पश्चिमी भाग के मध्य कुछ कमरे उनके चचरे भाई अरूण कुमार शाह, विमल कुमार शाह के हिस्से में हैं अरूण कुमार शाह और विमल कुमार शाह द्वारा प्रार्थी के मकान के पश्चिमी भाग में जाने के एक मात्र रास्ते को अवरूद्ध किये जाने के उद्देश्य से दो गेट लगाकर मार्ग को अवरूद्ध कर दिया जिससे कि प्रार्थी के पश्चिमी भाग में जाने का एक मात्र रास्ता बाधित हो जाये । संजय शाह ने शिकायती पत्र में कहा है कि इसकी सूचना पिछले वर्ष नवंबर माह में मल्लीताल थाने  में दी थी जिसको तत्कालीन थानाध्यक्ष ने लेने से मना कर दिया था जिसके बाद संजय शाह ने  उक्त प्रकरण की सूचना  जिलाधिकारी नैनीताल को दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई ।इसके अलावा भी संजय शाह ने तमाम आरोप अरुण कुमार शाह और  विमल शाह पर लगाए हैं।

संजय शाह द्वारा जिलाधिकारी को भेजा गया शिकायती पत्र 


संजय शाह द्वारा की गई शिकायत पर अरुण कुमार शाह ने कहा कि संजय शाह ने जो भी आरोप लगाए हैं वो गलत हैं ,क्योंकि जो रास्ता हम बचपन से सार्वजनिक रास्ते के तौर पर उपयोग कर रहे हैं, उसी रास्ते में आगे विमल शाह और सुशील कुमार का घर है,लेकिन सुशील कुमार शाह का जिक्र संजय शाह ने शिकायत में नहीं किया है ।

अवैध गेट से रास्ता बंद हो जाने पर वैकल्पिक सीढ़ियां 

उन्होंने आगे कहा कि विमल शाह ने अपने घर के आगे गेट लगाया है,न कि हमारे द्वारा कोई गेट लगाया गया है,उन्होंने ये भी कहा कि सुशील कुमार शाह की आयु करीब 74 वर्ष है और उनकी पत्नी को हार्ट की बीमारी है और हाल ही में उनका हार्ट का ऑपरेशन भी हुआ है जिस कारण वो सीढ़ियां चढ़ उतर नहीं सकती,अब यहां गेट पर ताला लगाने के कारण वैकल्पिक और ऊबड़खाबड़ सीढ़ियों से आना जाना करना पड़ रहा है,जिससे उनको और हमें असुविधा के साथ साथ मानसिक और शारीरिक कष्ट भी हो रहा है साथ ही बुजुर्गों के लिए इन सीढ़ियों से चढ़ने उतरने में गिरने का खतरा भी बना हुआ है।

एसडीएम के निर्देशानुसार पटवारी द्वारा तैयार किया गया अनुबंध

अरुण कुमार शाह ने आगे ये भी कहा कि संजय कुमार शाह ने उपजिलाधिकारी और अधिशासी अधिकारी नगर पालिका पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है जबकि ये आरोप भी गलत है,क्योंकि पिछले वर्ष नवंबर में ही एसडीएम यहां आई थीं और एसडीएम नैनीताल के निर्देश पर पटवारी द्वारा इस रास्ते को लेकर एक अनुबंध तैयार किया गया था,जिसमें पटवारी, विमल शाह और उनकी पत्नी सीमा शाह ने हस्ताक्षर किए लेकिन संजय शाह या उनकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया,उक्त अनुबंध के अनुसार इस दोनों पक्षों में से कोई भी इस रास्ते को अवरुद्ध नहीं करेगा,और दोनों ही पक्ष(दोनो ही परिवार)इस रास्ते का इस्तेमाल करेंगे,अन्य नहीं । इस अनुबंध में हस्ताक्षर न करने से जाहिर है कि संजय शाह की मंशा रास्ते को अवरुद्ध करने  की रही थी। उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरे मामले की जांच हो। 

 


अरुण कुमार शाह की तहरीर पर पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर

बहरहाल इस मामले में कोतवाल हेम चंद्र पंत ने बताया कि अरुण कुमार शाह की तहरीर के आधार पर मॉलरोड मेलविल हॉल निवासी संजय शाह के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है ।