नैनीताल:छात्र संघ चुनाव में 50% महिला आरक्षण पर हाईकोर्ट में चुनौती, चुनाव प्रक्रिया पर उठे कानूनी सवाल
नैनीताल। छात्र संघ चुनाव में छात्राओं को 50 फीसदी आरक्षण दिए जाने का मामला अब उत्तराखंड हाईकोर्ट पहुंच गया है। इस संबंध में दाखिल याचिका पर 24 सितंबर को सुनवाई प्रस्तावित है।
हल्द्वानी निवासी मुकेश पांडे की ओर से दायर याचिका में छात्र संघ चुनाव में लागू किए गए 50 फीसदी महिला आरक्षण को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि वह उपसचिव पद के लिए चुनाव की तैयारी कर रहे थे, लेकिन चुनाव की अधिसूचना और तिथि जारी होने के बाद आरक्षण व्यवस्था में बदलाव किया गया।
याचिका में दावा किया गया है कि विश्वविद्यालय ने राज्य सरकार के निर्देश पर छात्र संघ चुनाव में महिला आरक्षण लागू किया है। याचिकाकर्ता ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि विश्वविद्यालय एक स्वायत्त संस्था है और छात्र संघ चुनाव से जुड़ी व्यवस्था उसके पूर्व निर्धारित संविधान के अनुसार संचालित होती है।
याचिका में यह भी तर्क दिया गया है कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने और अधिसूचना जारी होने के बाद नियमों में बदलाव करना उचित नहीं है। याचिकाकर्ता ने अदालत से महिला आरक्षण लागू किए जाने के निर्णय पर न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की है।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के मुताबिक याचिका रजिस्ट्री में दाखिल हो चुकी है। मामले को हाईकोर्ट में मेंशन कर जल्द सुनवाई का आग्रह किया गया, जिसके बाद अब 24 सितंबर को मामले पर सुनवाई होगी।