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क्या आप के घर में इस्तेमाल होता है ये पाउडर?जानी मानी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन का बेबी पाउडर जिंदगी भर लगाने वाली महिला की कैंसर से मौत!कोर्ट ने दिया 8500 करोड़ के मुआवजा देने का आदेश

Is this powder used in your home? A woman who used Johnson & Johnson's baby powder all her life died of cancer! The court ordered compensation of Rs 8500 crore.

लॉस एंजिल्स की एक अदालत ने जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी को बड़ा झटका देते हुए मेसोथेलियोमा कैंसर से मृत एक महिला मॅई मूर के परिवार को 8,500 करोड़ रुपये से अधिक का मुआवजा देने का आदेश दिया है। अदालत की जूरी ने पाया कि कंपनी का टैल्क-आधारित बेबी पाउडर, जिसमें एस्बेस्टस मौजूद था, महिला के कैंसर का कारण बना। परिवार ने आरोप लगाया कि कंपनी ने पाउडर में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तत्वों की जानकारी छिपाई, जिसके चलते मॅई मूर की मौत हुई। जूरी ने कंपनी को 140 करोड़ रुपये मुआवजे और 8,360 करोड़ रुपये सजा के रूप में भुगतान करने का निर्देश दिया। परिवार की वकील जेसिका डीन ने बताया कि मॅई मूर ने करीब 80 साल तक इस बेबी पाउडर और शावर-टू-शावर पाउडर का उपयोग किया था। इस फैसले को साबित करने में परिवार को पांच साल का लंबा संघर्ष करना पड़ा।

जॉनसन एंड जॉनसन पर यह कोई पहला मामला नहीं है। कंपनी को अपने टैल्क-आधारित उत्पादों से जुड़े हजारों मुकदमों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें मेसोथेलियोमा और डिम्बग्रंथि कैंसर के आरोप शामिल हैं। कंपनी ने 2023 में अपने बेबी पाउडर को वैश्विक बाजारों से वापस ले लिया था, लेकिन इससे जुड़े 70,000 से अधिक मुकदमे अभी भी लंबित हैं। इनसे निपटने के लिए कंपनी ने तीन बार दिवालियापन अदालतों का रुख किया, पर हर बार उसे असफलता हाथ लगी। कंपनी के लिटिगेशन वाइस प्रेसिडेंट एरिक हास ने इस फैसले को "घिनौना और असंवैधानिक" बताते हुए तत्काल अपील करने की बात कही। उन्होंने दावा किया कि यह फैसला अन्य टैल्कम मामलों के विपरीत है, जिनमें कंपनी ने जीत हासिल की है। कंपनी ने अब तक इन मुकदमों पर 3 अरब डॉलर से ज्यादा खर्च किए हैं, फिर भी कानूनी चुनौतियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं।