भारत ने की एक और स्ट्राइक: अब पाकिस्तानी फिल्में,गाने,पॉडकास्ट और वेब-सीरीज दिखाने पर रोक! सूचना प्रसारण मंत्रालय ने जारी किए आदेश

India did another strike: Now ban on showing Pakistani movies, songs, podcasts and web-series! Ministry of Information and Broadcasting issued orders

भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में एक बड़ा कदम उठाते हुए देश में पाकिस्तानी फिल्मों, गानों, पॉडकास्ट और वेब-सीरीज जैसे किसी भी कंटेंट को दिखाने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह आदेश सभी ओटीटी और मीडिया स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर लागू होगा। 

यह आदेश सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया नैतिक संहिता) नियम, 2021 के तहत जारी किया गया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान से जुड़े किसी भी कंटेंट को प्रसारित करना देश की संप्रभुता, सुरक्षा और विदेशों से मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म, मीडिया स्ट्रीमिंग सर्विसेज और इंटरमीडियरीज़ को निर्देश दिया गया है कि वे ऐसे किसी भी कंटेंट को भारत में दिखाना बंद करें। भारत सरकार ने यह कदम 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत जारी कार्रवाई के बीच उठाया है।  पाकिस्तानी आतंकियों के बर्बर हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें भारतीय नागरिकों के साथ एक नेपाली नागरिक भी शामिल हैं। जांच में सामने आया कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान और पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में आधारित आतंकवादी संगठनों का हाथ था। जिसके बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर हमले करके 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया है। इसके बाद भारतीय सेना ने देश के 15 शहरों पर हमले करने के पाकिस्तानी मंसूबों को भी नाकाम कर दिया है। पाकिस्तान के साथ जारी मौजूदा टकराव के बीच सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तानी कंटेंट को रोकने का आदेश जारी किया है। मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यह रोक सब्सक्रिप्शन आधारित और फ्री दोनों तरह के कंटेंट पर लागू होगी। किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म, म्यूजिक ऐप, पॉडकास्ट सेवा या अन्य डिजिटल मीडिया को यह सुनिश्चित करना होगा कि पाकिस्तान में बना या उससे प्रभावित कोई भी कंटेंट अब भारत में उपलब्ध न हों। यह निर्देश मीडिया से जुड़ी 'सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज' और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के संगठनों को भी भेजा गया है ताकि वे इस आदेश को गंभीरता से लागू कर सकें। मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया कि यह कदम भारत की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने और देशवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।