बड़ी खबरः चंपावत के कफरा स्कूल के उच्चीकरण पर सख्त हुआ उत्तराखंड हाईकोर्ट! राज्य सरकार से 2 हफ्ते में मांगा जवाब
चंपावत। चंपावत कफरा के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के उच्चीकरण के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से दो सप्ताह में स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिये हैं। स्थानीय निवासी रणजीत सिंह बोरा की ओर से दायर जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता अधिवक्ता ने कोर्ट को अवगत कराया की चंपावत जिले के दूरस्थ क्षेत्र कफरा में 16 किमी के दायरे में एकमात्र राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मौजूद है। हाईस्कूल पास करने के बाद यहां के लगभग 15 गांवों के छात्र छात्राओं को आगे की शिक्षा के लिये भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यहां एक भी इंटर कालेज मौजूद नहीं है। यहां की जनता वर्षों से इस विद्यालय के उच्चीकरण की मांग करती आ रही है। इस मामले में प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा गया है, लेकिन लंबे समय से शासन ने इस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया है। अभी भी यह मामला लंबित है। उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक अहम मामला सामने आया है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को दो सप्ताह के भीतर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। मामला चंपावत जिले के कफरा क्षेत्र स्थित राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के उच्चीकरण से जुड़ा है, जो लंबे समय से लंबित है।