बड़ी खबरः आवारा कुत्तों और पशुओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिए अहम निर्देश! कहा- सड़कों और हाईवें से हटाएं

Big news: The Supreme Court has issued important instructions to states and union territories regarding stray dogs and animals! They must be removed from roads and highways.

नई दिल्ली। आवारा पशुओं और कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज आवारा कुत्तों के मामले में सुनवाई करते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि सभी आवारा पशुओं को सड़कों, राज्य के हाईवे और राष्ट्रीय राजमार्गों से हटाया जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे लेकर राज्यों के साथ-साथ राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और नगरपालिकाओं को भी निर्देश जारी किया है। इतना ही नहीं कोर्ट ने निर्देश दिया है कि आवारा पशुओं को हटाने के लिए हाईवे निगरानी टीमें बनाई जाएं, जो उन्हें पकड़ कर सड़कों से हटाएगी और शेल्टर होम्स में रखेगी। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में आगे आवारा कुत्तों के मुद्दे पर भी आदेश जारी किया। कोर्ट ने कहा कि सभी शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों, बस और रेलवे स्टेशनों से आवारा कुत्तों को हटाया जाए और उन्हें शेल्टर होम में जगह दी जाए। साथ ही उन्हें टीकाकरण के बाद भी उसी इलाके में न छोड़े जाने के निर्देश दिए गए हैं।