बड़ी खबरः आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला! सार्वजनिक जगहों पर खाना देना बैन, शेल्टर होम में रहेंगे आक्रामक कुत्ते! सभी राज्यों को नोटिस

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि जिन कुत्तों को पकड़ा गया है, उन्हें नसबंदी और टीकाकरण के बाद छोड़ दिया जाए। कोर्ट ने ये भी आदेश दिया कि रेबीज से संक्रमित बीमार या हिंसक कुत्तों को नहीं छोड़ा जाए। सुप्रीम कोर्ट कहा कि हमने सुना और हम इस मामले को पूरे देश के लिए बढ़ा रहे हैं। सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर रहे हैं और हाईकोर्ट में लंबित सभी मामलों को यहां स्थानांतरित कर रहे हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। 14 अगस्त को 3 जजों की बेंच ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में भेजने का फैसला सुनाया था जिसके खिलाफ अपील के बाद तीन जजों की बेंच बनाई गई। इस बेंच के सामने मांग की गई थी कि आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में रखने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाई जाए, जिस पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की की बेंच ने आज ये महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा?
1- सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि शेल्टर होम भेजे गए सभी कुत्ते छोड़े जाएंगे। वहीं हिंसक और बीमार कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा।
2- आवारा कुत्तो को पकड़ने के काम में बाधा डालने वाले को जुर्माना भरना होगा। व्यक्ति विशेष को 25 हजार और एनजीओ को दो लाख का जुर्माना भरना होगा।
3- सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि कुत्तों को सार्वजनिक रूप से खाना खिलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आवारा कुत्तों के लिए अलग से भोजन स्थान बनाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस तरह के भोजन के कारण कई घटनाएं घटित हुई हैं।
4- कोर्ट ने कहा कि नगर निगम को कुत्तों को पकड़कर उन्हें कीड़े मारने की दवा, टीकाकरण आदि करने के बाद उसी इलाके में छोड़ना होगा, जहां से पकड़े गए थे।