बिग ब्रेकिंगः कोलकाता डॉक्टर रेप-मर्डर केस! आरोपी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा, कोर्ट ने नहीं माना रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस

Big Breaking: Kolkata Doctor Rape-Murder Case! Accused Sanjay Roy sentenced to life imprisonment, court did not accept rarest of rare case

नई दिल्ली। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में डॉक्टर रेप-मर्डर केस मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय को लेकर आज सोमवार को सिविल कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। इसके साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा का ऐलान करते वक्त अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिरबन दास ने कहा कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं है। इसलिए इस मामले में वो अपराधी को उम्रकैद की सजा सुना रहे हैं। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिरबन दास ने कहा कि सीबीआई ने मौत की सजा की मांग की है। बचाव पक्ष के वकील की प्रार्थना है कि मौत की सजा के बजाय जेल की सजा दी जाए। यह अपराध दुर्लभतम श्रेणी में नहीं आता है। उन्होंने आगे कहा कि पीड़िता की मौत अस्पताल में ड्यूटी के दौरान हुई, जो उसका कार्यस्थल था। इसलिए डॉक्टर के परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए, जो कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। संजय रॉय को उम्रकैद की सजा देने के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को पीड़िता के परिजनों को 17 लाख मुआवजा देने का निर्देष दिया है। इस पर पीड़िता के माता-पिता ने कहा कि उन्हें किसी तरह का मुआवजा नहीं चाहिए। संजय रॉय को बीएनएस की धारा 64, 66 और 103 (1) के तहत के दोषी पाया गया है। इन धाराओं के तहत अपराधी को अधिकतम फांसी या उम्रैकद का प्रावधान है, लेकिन जज ने उम्रकैद की सजा दी है।