Big Breaking: बंद किए जाएं दिल्ली-एनसीआर के सभी स्कूल! बढ़ते प्रदूषण के बीच सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश

Big Breaking: All schools of Delhi-NCR should be closed! Big order of Supreme Court amid increasing pollution

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनसीआर क्षेत्र के सभी राज्यों को कक्षा 12वीं तक के छात्रों के लिए सभी भौतिक कक्षाएं बंद करने का तत्काल निर्णय लेना चाहिए। इससे पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने रविवार शाम को राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर 10वीं और 12वीं क्लास को छोड़कर सभी छात्रों के लिए फिजिकल क्लासेस बंद करने की घोषणा की थी। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRP) के तहत प्रदूषण विरोधी प्रतिबंधों को लागू करने में देरी के लिए दिल्ली सरकार और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को फटकार लगाई है। इसके अलावा स्कूल बंद करने का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है। गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि दिल्ली में दसवीं से निचली क्लास तक के छात्रों को फिजिकल क्लास से छूट दी गई है। सिर्फ ऑनलाइन क्लास चल रही है लेकिन यूपी में ऐसा नहीं किया गया। कोर्ट ने कहा कि आज तो हम दिल्ली की बात करते हैं शुक्रवार को एनसीआर की बात करेंगे। गोपाल शंकर ने आगे कहा कि एनसीार के कई शहरों नोएडा, गाजियाबाद आदि में पढ़ने वाले स्कूली बच्चों के अभिभावक भी कोर्ट में मौजूद हैं। वो भी अपने बच्चों के लिए राहत चाहते हैं। गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि वैसे तो कोर्ट भी ऑनलाइन ही होनी चाहिए। इस मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार को होनी है।