खस्ताहाल सड़क और हादसे:भ्रष्टाचार और लापरवाही करे कोई,हादसों में मरे कोई और!ऐसा अब नही चलेगा,सड़कों के गड्ढों,सड़क हादसों के लिए जिलाधिकारी सीधे तौर पर होंगे ज़िम्मेदार-केरल हाईकोर्ट

Bad roads and accidents: corruption and negligence, someone else dies in accidents! This will not work anymore, the District Magistrate will be directly responsible for potholes, road accidents - Ker

सड़क हादसों को लेकर अक्सर राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के बीच विवाद होता रहता है। हादसों की ज़िम्मेदारी तय करने की बजाय अधिकार क्षेत्र को लेकर तनातनी चलती रहती है। सड़क हादसे में हुई मौत की ज़िम्मेदारी पर भी सरकार बगले झांकने लगती है ऐसे में केरल हाईकोर्ट ने खस्ताहाल सड़को और सड़क हादसों के लिए बेहद महत्वपूर्ण आदेश दिया है जो आज सभी राज्यो के लिए नसीहत साबित हो सकती है। केरल हाईकोर्ट ने सड़क हादसे के एक मामले में सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि खस्ताहाल सड़को और सड़क हादसों के लिए जिलाधिकारी सीधे तौर पर ज़िम्मेदार होंगे। केरल हाईकोर्ट के इस आदेश को सभी राज्यो में भी अपनाना चाहिए।
दरअसल केरल हाईकोर्ट में एर्नाकुलम जिले के नेंदुबस्सेरी नेशनल हाईवे पर गड्ढों के कारण 52 वर्षीय परदूर निवसी हाशिम की मौत का मामला आया था। ये हादसा अंगमाली एडापल्ली रोड के पास नेशनल हाईवे में हुआ था,इस हादसे में स्कूटर सवार सड़क के गड्ढे में फंसकर गिर गया था जिसे एक लॉरी ने कुचल दिया और उसकी मौके पर ही मौत हो गयी थी।
इस हादसे को लेकर केरल ल9के निर्माण विभाग और पर्यटन मंत्री पीए मोहम्मद रियाज़ ने नेशनल हाइवे पर गड्ढों के लिए ठेकेदार को ज़िम्मेदार बताया। और कहा कि ठेकेदार पर कार्यवाही की गई है और केंद्र सरकार को भी ऐसे ठेकेदारों पर कार्यवाही करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए,और उनके नाम मोबाइल नंबर सार्वजनिक कर देने चाहिए।
मामले में केरल हाईकोर्ट के जस्टिस देवन रामचंद्रन ने गड्ढों के लिए सीधे तौर पर जिलाधिकारी को भ्रष्टाचार के लिए ज़िम्मेदार ठहराया और जिले के  प्रशासनिक मुखिया जिलाधिकारी को ही इस मौत का ज़िम्मेदार माना। सड़क दुर्घटनाओं पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि खराब सड़को की प्रमुख वजह भ्रष्टाचार या लापरवाही है अगर कोई भ्रष्ट है तो कोई और क्यो मरे मैं ऐसा नही होने दे सकता। कोर्ट के इस आदेश और तल्ख टिप्पणी की चारो ओर खूब चर्चा हो रही है सुर जस्टिस के आदेश को लोग खूब सराहा रहे है