सुप्रीम कोर्ट में पुलिस भर्ती परीक्षा में फेल हुए छात्र ने ऐसी याचिका दायर की जिसे कोर्ट ने सबसे घटिया लेकिन दिलचस्प याचिका करार दिया!याचिका अश्लील कंटेंट से थी जुड़ी!आप भी हंस पड़ोगे

A student who failed in the police recruitment examination filed a petition in the Supreme Court, which was termed as the worst but interesting petition! The petition was related to obscene content!

दिल्ली:10/12/2022

कभी कभी कोर्ट में ऐसे भी मामले दायर हो जाते है जिन पर न तो हँसते बनता है न ही रोते। और ऐसे केसों पर सुनवाई करते हुए जजों की क्या हालत होती होगी ये तो वहाँ मौजूद वकील ही जानते होंगे।
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में ऐसा ही एक केस आया,जिसे पढ़कर आप भी अपनी हंसी रोक सको तो रोक लो। 
दरअसल गूगल पर पढ़ते हुए अश्लील विज्ञापनों के फेर में पड़कर फेल हुए छात्र आनंद किशोर चौधरी ने गूगल से 75 लाख रुपये हर्जाना मांगते हुए अर्जी लगाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हर्जाना लेने आए छात्र पर ही 25 हजार रुपये जुर्माना लगा दिया.
परीक्षा में विफल होने के लिए यूट्यूब को जिम्मेदार बताते हुए छात्र ने 75 लाख रुपये हर्जाने की मांग वाली अर्जी लगाई थी.जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओक की पीठ ने गुरुवार को इस मामले पर सुनवाई की। इस दौरान छात्र की याचिका पर उन्होने नाराजगी जताई और इसे ‘सबसे घटिया और बेतुकी’ करार दिया। उन्होने कहा ये याचिका दिलचस्प तो है, लेकिन बेतुकी भी है। इसे खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि अगर आप विज्ञापन नहीं देखना चाहते हैं तो न देखें। उन्होने इसपर नाराजगी जताते हुए छात्र पर कहा कि आपने कोर्ट का समय बर्बाद किया है। इसी के साथ छात्र पर 25 हज़ार रुपये जुर्माना लगाया दिया।
आनंद किशोर चौधरी नाम के छात्र ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि यूट्यूब पर पढ़ाई के वीडियो के बीच आने वाले अश्लील विज्ञापनों के चलते उसकी पढ़ाई पर एकाग्रता और ध्यान भंग हुआ. इस वजह से वह मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती परीक्षा पास नहीं कर पाया. इसके एवज में यूट्यूब उसे 75 लाख रुपये मुआवजा दे. हालांकि ये मामला मज़ाक का भी नही था क्योंकि कई विद्यार्थी युयूट्यूब से ऑनलाईन पढ़ाई करते है और ऐसे अश्लील कंटेंट हकीकत में उनका ध्यान भटकाने का काम करते है।