हाईकोर्ट ने पुर्नविचार याचिका की सरकार को दी छूट
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नैनीताल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की विशेष अपील को निरस्त कर दिया है और सरकार को छुट दी है कि वो अब एकलपीठ में पुनर्विचार याचिका दायर करें। मामले के अनुसार पूर्व में रीना डोभाल व प्रेम सिंह रावत और बाकि अन्य ने जो कि आई टीआई में अनुदेशक के पद पर उपनल के माध्यम से नियुक्त हुए थे जिनको पूर्व में एकलपीठ ने समान कार्य समान वेतन देने के आदेश भी दिए थे और भारत सरकार ने भी फैकल्टी कर्मियो को नियुनतम वेतन देने को कहा था साथ ही जिसे राज्य सरकार के अधिवक्ता ने भी सहमति कोर्ट में दी थी केंद्र सरकार के आदेश का अनदेखी कर राज्य सरकार ने एकलपीठ के आदेश के खिलाफ विशेष अपील दायर की।आज याचिकर्ताओ के अधिवक्ता द्वारा कोर्ट को अवगत कराया गया कि केंद्र सरकार के आदेश का जिक्र जिसमे कहा गया था कि संविदा फैकल्टी कर्मियो को 14 हजार वेतन व इंक्रीमेंट देने को कहा था इसका जिक्र राज्य सरकार ने एकलपीठ के सम्मुख नही किया ।मामले को सुनने के बाद खण्डपीठ ने सरकार को छूट दी है कि वह चाहे तो एकलपीठ में पुनर्विचार याचिका दायर कर सकती है।मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्याय मूर्ति एनएस धनिक की खंडपीठ मे हुई।