हाईकोर्ट ने नैशनल हाईवे अधिकारी और हरिद्वार जिलाधिकारी को व्यक्तिगत रूप से एक अप्रैल को कोर्ट में पेश होने को कहा
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नेशनल हाईवे अधिकारी और जिलाधिकारी हरिद्वार को नैनीताल हाईकोर्ट ने 1 अप्रैल 2019 को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर बताने को कहा है कि याचिकाकर्ता को बिना नोटिस दिए यह कार्यवाही किस रूप से अमल में लाई गई जबकि याचिका में इस प्रकार का कोई भी आदेश नही है। मामले के अनुसार हरिद्वार स्थित मैमोरियल ट्रस्ट ने हाईकोर्ट मे याचिका दायर कर कहा था कि उनकी संस्था लड़कियो के हित और शिक्षा के लिए कार्य कर रही है लेकिन जिलाधिकारी हरिद्वार द्वारा ट्रस्ट की सम्पति पर बने छात्रावास को तोड़ दिया है उस कार्यवाही के खिलाफ याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर ये भी कहा था कि माननीय न्यायलय ने पूर्व में एक याचिका में उन लोगो को हटाने का आदेश दिया था जो सरकारी भूमि मे काबिज है न की उन लोगो को जो की अपनी भूमि मैं काबिज है जिन के पास रजिस्ट्री है। जिन लोगो के पास अपनी रजिस्ट्री थी उन लोगो को चार सप्ताह का नोटिस देना था जो की प्रशासन द्वारा नही दिया गया केवल नगरपालिका द्वारा एक विज्ञप्ति भूमि खाली करने संबंधित दी गई थी। याचिका कर्ता का कहना था कि उसको नोटिस नही दिया गया जबकी वह 1950 से उक्त भूमि पर काबिज है।