हाईकोर्ट ने किया उत्तराखंड चाय विकास खंड के निदेशक को निर्देशित
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पर्यवेक्षक शंकर दत्त लोहुमी जोकि कौसानी चाय बगान में कार्यरत व 3 अन्य तथा सहायक पर्यवेक्षक आनंद सिंह और दो अन्य के द्वारा अलग अलग दायर याचिकाओं में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट नैनीताल की एकल पीठ में न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी द्वारा उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड के निदेशक को निर्देशित किया है कि याचिकर्ताओं के बागान पर्यवेक्षक / सहायक बागान पर्यवेक्षक के पद पर लगातार 10 सालो से ज्यादा समय तक कार्य करने के आधार पर उनकी नियमितीकरण अथवा समान वेतन की मांगों पर नियमानुसार 10 हफ्तो में निर्णय लें।
याचिकर्ताओं द्वारा दायर याचिका में कहा गया था कि 1 फरवरी 2005/2008 में बागान (सहा.) पर्यवेक्षक पद पर संविदा नियुक्ति दी गयी लेकिन उन्हे केवल 11हजार से 12 हजार रुपये के हर महिने मानदेय दिया जा रहा है जबकि समान पद पर अन्य कई पर्यवेक्षक की सेवाएं चाय विकास बोर्ड द्वारा नियमित कर दी गयी है और उन्हे वेतन बैंड 5200-20200 ग्रेड पे 2000/1800 दिया जा रहा है। याचिकर्ताओं ने समान वेतन दिए जाने तथा बागान पर्यवेक्षक के पद पर नियमित किये जाने की प्रार्थना कई बार उच्च अधिकारियों से की लेकिन उनके मांगों पर आज तक कोई विचार नही किया गया।