लॉकडाउन मे छूट को लेकर दूर करे अपना भ्रम !

कोरोना लॉकडाउन के बीच दुकान खोलने के मुद्दे पर पर काफी लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है, कई जगहों पर उन दुकानों के भी खोले जाने की सूचना है, जिन्हें अनुमति नहीं मिली है यही वजह है कि दुकानों के खुलने को लेकर भ्रम दूर करने के लिए राज्य सरकारो की ओर से स्पष्टीकरण जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि ग्रामीण इलाकों में शॉपिंग मॉल को छोड़कर सभी दुकानें खुली रहेंगी। वहीं, शहरी इलाकों के लिए कहा गया है कि सभी स्टैंडअलोन दुकानें, पड़ोस की दुकानें और आवासीय परिसरों में दुकानें खोलने की अनुमति है। स्पष्टीकरण आदेश में कहा गया है कि राज्य मे शराब की बिक्री पूरी तरह से बंद रहेगी।
राज्य सरकार के आदेश में कहा गया है कि मार्केट में स्थित दुकानें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल को खोलने की इजाजत नहीं है। साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा बिक्री केवल आवश्यक वस्तुओं के लिए ही जारी रहेगी। शराब और नशीली वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध जारी रहेगा। दरअसल, यह भ्रम पैदा हो गया था कि ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा अब कुछ भी खरीदा जा सकता है। मगर अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है।
आदेश के मुताबिक देश में 25 अप्रैल से खुलने वाली दुकानों में 50 फीसदी कर्मचारी ही काम कर पाएंगे और इन सभी को मास्क पहनना जरूरी होगा साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। गौरतलब है कि देश में कोरोना वायरस के प्रकोप को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर आवश्यक आपूर्ति के सामान की दुकानों के अलावा बाकी सभी दुकानों को 3 मई तक बंद रखने के आदेश दिए गए है ।