लॉकडाउन छूट - संशय ना करें, लिंक पर क्लिक कर देखें लॉक डाउन में मिली छूट की नियम और शर्ते।

गृह मंत्रालय द्वारा लॉक डाउन में विशेष छूट दिए जाने पर जारी आदेश पत्र के बाद अब नैनीताल जिला प्रशासन द्वारा भी लॉक डाउन में छूट देने पर स्थिति साफ कर दी है।नैनीताल जिला प्रशासन ने जिले की सिर्फ रेड ज़ोन की तहसीलों को छोड़कर बाकी अन्य ग्रीन ज़ोन में आने वाली तहसीलों (गांव,कस्बे,शहर मिलाकर)में सशर्त छूट दे दी है,यानी हल्द्वानी,कालाढूंगी,लालकुआं, और रामनगर को छोड़कर नैनीताल जिले की अन्य तहसीलों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक राहत दे दी गयी है।वहीं नगर पालिका के अधिकृत दुकानों में ये छूट रहेगी लेकिन इन दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या घटा कर 50 प्रतिशत करनी होगी,जिस जगह ज़्यादा दुकाने होंगी वो दुकाने नही खोली जाएंगी,इन जगहों पर केवल अतिआवश्यक वस्तुओं की दुकान सामाजिक दूरी बनाते हुए ही खोली जाएगी।
जारी किए गए आदेश में पूर्व के आदेशों में कुछ अतिरिक्त निर्देश जारी किए है।लॉक डाउन की स्थिति में स्कूली सामग्री,बिजली,पंखों की दुकानें, बेकरी,मोबाइल रिचार्ज, राशन की दुकानें, मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट,दाल की मिलें, इत्यादि जैसी आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी,साथ ही शहरी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को भी लॉक डाउन में दिए गए समयानुसार छूट में शामिल किया गया है,लेकिन इन सभी इकाइयों को छूट के लिए पास बनवाना अनिवार्य होगा। ये सभी स्थानीय सेवाओं के संचालन के लिए कहा और किस विभाग से पास बनवाना है ये भी जारी किए गए निर्देश में दिया गया है।
1- नैनीताल जिले में जिन जगहों पर कोरोना का असर नही है वहाँ सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की दुकान ही खोली जा सकेंगी।जिसके अंतर्गत राशन,दूध,सब्जी और मेडिकल की दुकान आती हैं,लेकिन इनके लिए मास्क, सेनिटाइजर, इत्यादि का प्रयोग करना अतिआवश्यक होगा साथ ही सामाजिक दूरी को भी ध्यान में रखना होगा।
2-सामाजिक क्षेत्र में वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल करने वाले सेवक, जो उनके घरों में रहते हैं उनको छूट दी जाएगी। लेकिन उन्हें संबंधित थाने से एवं कंट्रोल रुम से पास बनवाना होगा।
3-सार्वजनिक उपयोग में आने वाले प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन के लिए रिचार्ज की सुविधा सुबह 7 से 1 बजे तक रहेगी। लेकिन इसके लिए संबंधित थाने से पास बनवाना होगा।
4-आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में नगरीय क्षेत्रों में ब्रेड फैक्ट्री , दूध की फैक्ट्री, आटा मिल और दाल मिल अब खुल जाएगी।लेकिन इसके लिए उपजिलाधिकारी से पास बनवाना पड़ेगा।
5- विद्यार्थियों के लिए किताबों की दुकानें और बिजली के पंखों की दुकानों को खोलने की परमीशन सुबह 7 बजे से 1 बजे तक दी गई है। लेकिन इसके लिए उपजिलाधिकारी से पास बनवाना होगा।
6- वन विभाग में पेड़ों की देखभाल और वानिकी और रोपड़ के लिए छूट दी गई है। लेकिन इसके लिए संबंधित विभागीय अधिकारी से पास बनवाना पड़ेगा।
7- अगर कोई बीमार है तो उसके लिए मेडिकल इमरजेंसी के लिए छूट दी गई है। लेकिन इसके लिए उपधिलाधिकारी , पुलिस कंट्रोल रुम से पास बनवा सकते हैं। या आप डॉक्टर के पर्चे को भी पास के रुप में ले सकते हैं।
बता दें कि इस दौरान शराब पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा रहेगा ।ये आदेश नैनीताल जिले के रेड ज़ोन में आने वाले हल्द्वानी,कालाढूंगी,लालकुआं, और रामनगर को छोड़कर अन्य ग्रीन ज़ोन की तहसीलों में लागू होगा।रेड ज़ोन की तहसीलों में पूर्व में दिए गए आदेशो की भांति ही व्यवस्था लागू होगी।