बड़ी खबर- विधायक अमनमणि त्रिपाठी मामले में हाईकोर्ट का राज्य सरकार को आदेश

नैनीताल हाई कोर्ट ने विधायक अमनमणि त्रिपाठी सहित अन्य नौ लोगो को लॉकडाउन के दौरान उत्तराखण्ड सरकार द्वारा बद्रीनाथ व केदारनाथ जाने के लिये जारी किये गये स्पेशल पास के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई, सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को 31 जुलाई 2020 तक शिकायतकर्ताओं की शिकायत पर कार्यवाही किए जाने के आदेश देते हुए याचिका को निस्तारित कर दिया है
मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ में हुई।
आपको बता दे देहरादून निवासी उमेश शर्मा व आलोक घिण्डियाल ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उत्तराखंड शासन में अपर सचिव के पद पर तैनात ओम प्रकाश की तरफ से विधायक अमनमणि त्रिपाठी सहित अन्य 10 लोगों को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता के पितृ कर्म हेतु बद्रीनाथ व केदारनाथ धाम जाने के लिये विशेष पास जारी कर उनको जाने की अनुमति प्रदान की थी जिसके बाद मामला जोरो से तूल पकड़ा और उन्हें रुद्रप्रयाग में पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। याचिकर्ता ने यह भी कहा है कि इस वक्त देश मे लॉकडाउन चल रहा है और केंद्र सरकार ने सभी राज्यो को सख्ती से पालन कराने का आदेश भी दिया है इसके बावजूद उत्तराखंड सरकार की तरफ से इनको पास जारी करना गलत है लिहाजा और सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के उल्लंघन किया है। इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाय।