नैनीताल हाईकोर्ट ने कार्बेट पार्क के ढिकाला जोन मे नये वाहनो के टैंडर पर लगाई रोक
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कॉर्बेट पार्क में ढिकाला जॉन में पर्यटकों के भ्रमण हेतु सफारी कैंटर बसों कि निविदा आमन्त्रित प्रक्रिया विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट खंडपीठ ने नए वाहनों के टेंडर निकालने पर रोक लगा दी है। साथ ही खंडपीठ ने निदेशक कॉर्बेट पार्क को शपथपत्र दायर कर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है आपको बतादे कि रामनगर निवासी निशान्त पपनै, प्रमोद कुमार, हेम नैनवाल, जसवंत बिष्ट द्वारा हाईकोर्ट की खण्डपीठ के समक्ष विशेष अपील दायर की गई थी। कि कॉर्बेट पार्क में ढिकाला जॉन में पर्यटकों के भ्रमण हेतु 4 सफारी कैंटर बसों हेतु नवम्बर 2018 में निविदा आमन्त्रित की गई थीं। जिसमें 4 सफारी बसों के लिए 4निविदाएं न्यूनतम पाई गईं थी। चारों सफल निविदादाताओं से कॉर्बेट प्रशासन द्वारा नये कैंटर खरीद कर जांच कराने हेतु कहा गया ताकि अनुबंध किया जा सके लेकिन उनके द्वारा वाहन खरीदते ही 4 सफल निविदादाताओं के अतिरिक्त 3 अन्य लोगों से जिनकी निविदा स्वीकृत नहीं हुई थी उनसे भी वाहन मंगा लिए गए जिस पर आपत्ति करने पर पार्क वार्डन द्वारा बिना कारण बताए सभी निविदायें निरस्त कर दी गईं। आपत्ति की सुनवाई न होने पर चारों सफल निविदादाताओं द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी जो कि खारिज हो गयी थी। जिसके बाद विशेष अपील दायर की गई थी।विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने कॉर्बेट पार्क के ढिकाला जोन में पर्यटक भ्रमण हेतु नए वाहनों के टेंडर निकालने पर रोक लगा दी है।साथ ही खंडपीठ ने निदेशक कॉर्बेट पार्क को शपथपत्र दायर कर यह स्पष्ट करने को कहा है-
1- जब टाइगर रिजर्व के ढिकाला जोन में कंजर्वेशन प्लान के मुताबिक मात्र 4 केन्टर ही जा सकते हैं और 4 हेतु ही निविदा निकाली गयीं तो 4 के अतिरिक्त अन्य 3 असफल निविदादाता व्यक्तियों से वाहन मंगा कर कुल केन्टर की संख्या कोर्ट में 7 क्यों बताई जबकि अनुमति 4 केन्टर चलाने की ही है।
2- 4 केन्टर हेतु सफल प्रक्रिया के बाद 4 वाहन मंगवाने के बाद बिना कारण बताए निविदा क्यों निरस्त कर दी गयी।
3- जब निविदा शर्तों के अनुसार सिर्फ निदेशक कॉर्बेट पार्क ही निविदा निरस्त कर सकता है तो उप प्रभागीय वनाधिकारी ने किस अधिकार से निविदायें निरस्त कीं। मामले कि अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी।