नैनीताल हाईकोर्ट ने अल्मोड़ा जिला पंचायत से मांगा 2 सप्ताह से भीतर जवाब

उत्तराखण्ड हाइकोर्ट ने सल्ट ब्लाक अल्मोड़ा के धोराणी तया मोटर मार्ग के निर्माण में 224 पेड़ काटे जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए। वन विभाग द्वारा कोर्ट को अवगत कराया गया की बिना अनुमति के जिला पंचायत ने 2 किलोमीटर रोड का निर्माण कर दिया है जिस पर कोर्ट ने जिला पंचायत से 2 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा मामले की अगली सुनवाई की तिथि 2 अगस्त को नियत की गई है मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में हुई। आपको बता दें कि खुशाल सिंह रावत निवासी सल्ट ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि सल्ट ब्लाक अल्मोड़ा में धराणी से तया तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य चल रहा है जिसमे ठेकेदार द्वारा 224 हरे पेड़ काट दिए गए है जिसकी शिकायत उन्होंने जिला प्रशाशन से की और जिला प्रशाशन ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया तथा जांच करने के लिए पटवारी को दे दी। याचिकर्ता का यह भी कहना है कि शिकायत करने पर उनको जान से मारने की धमकी भी दी है और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने और प्रकरण की पूरी जांच रेगलूर पुलिस से कराने की मांग की है।