देहरादून प्रोग्रेसिव स्कूल एसोसियेशन मामले में प्रत्यावेदन छः सप्ताह मे निस्तारित करने के हाईकोर्ट ने दिये निर्देश
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नैनीताल हाई कोर्ट ने प्रिंसिपल प्रोग्रेसिव स्कूल एसोसिएशन देहरादून की याचिका में सुनवाई करते हुए सरकार को निर्देश दिए है कि वह आरटीई एक्ट के सेक्शन 12 (2) के तहत एशोसिएशन का प्रत्यावेदन छः सप्ताह में निस्तारित करे।मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आलोक सिंह की एकलपीठ में हुई।
आपको बतादे कि प्रिंसिपल प्रोग्रेसिव स्कूल एसोसिएशन देहरादून ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि वे नॉन एडेड स्कूल चलाते है उनके स्कूलो में प्रत्येक वर्ष राइट टू फ्री एजुकेशन के तहत गरीब बच्चों को अपने स्कूलो में पढ़ाया जाता है जिनकी फीस सरकार के द्वारा वहन किया जाना था परन्तु जिस तरह इन स्कूलों के बच्चों को प्राइवेट स्कूलो में प्रवेश दिया जाता है उस हिसाब से उनकी फीस व अन्य खर्चे सरकार नही दे रही है।
विगत कई वर्षो से सरकार ने इन बच्चों की फीस जमा नही की है । सरकार ने स्कूलों का लाखो का भुगतान करना है। एशोसिएशन ने सरकार को फीस देने के लिए कई बार प्रत्यावेदन दिए परन्तु अभी तक उनको भुगतान नही किया। मामले कि सुनवाई के बाद सरकार को निर्देश दिए है कि वह आरटीई एक्ट के सेक्शन 12 (2) के तहत एशोसिएशन का प्रत्यावेदन छः सप्ताह में निस्तारित करने को कहा है