तो, डोडा पाउडर तस्कर को न्यायालय ने सुनाई दो साल सश्रम कारावास

उत्तरकाशी।
विशेष सत्र न्यायाधीश ने जनवरी 2017 में गंगोत्री हाईवे पर नगुण ‌बेरियर के पास 20 किलो डोडा पाउडर के साथ गए एक अभियुक्त को  दो साल सश्रम कारावास की सजा एवं 10 हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया है। बुधवार को न्यायालय का फैसला आते ही अभियुक्त पुलिस को अभिरक्षा में नई टिहरी जेल भेजा गया है।
बता दें कि जनवरी 2017 में धरासू पुलिस थाने में तैनात एसआई नंदलाल रूड़ी को सूचना मिली की गंगोत्री हाईवे नगुण बेरियर के पास एक व्यक्ति बैग लेकर संदिग्ध हालात में खड़ा है। मुखबिर की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम को देख आरोपी राजीव उर्फ पिंटू पिपलमंडी की तरफ तेजी से भागने पर पुलिस ने दबोच लिया।पुलिस ने तलाशी के दौरान अभियुक्त से 20 किलो डोडा पाउडर मौके बरामद किया। 


पुलिस ने अभियुक्त के ‌खिलाफ 8/15 एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया तथा जून 2017 में चार्जशीट न्यायालय के समक्ष रखी।विशेष न्यायालय में प्रभारी जिला शासकीय ‌अधिवक्ता गंभीर सिंह चौहान ने अभियुक्त के खिलाफ 6 गवाह एवं अन्य दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए।बुुधवार को ‌विशेष सत्र न्यायाधीश सिंकद कुमार त्यागी ने अभियुक्त राजीव उर्फ पिंटू निवासी कैथल करनाल हरियाणा को दोषी मानते हुए 2 साल सश्रम कारावास तथा 10 हजार रूपे अर्थदंड से दंडित किया।साथ ही जुर्माने की राशि जमा न करने पर छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा काटने के निर्देश दिए। अभियुक्त राजीव उर्फ पिंटू पुलिस हाथों पकड़े जाने के बाद से जेल में बंद था।