चन्दौसी से गुपचुप तरीके से रामनगर लौटे परिवार सहित दस लोगों पर मुकदमा।

रामनगर- कोरोना वायरस के प्रकोप के मददेनजर लागू किये गये देशव्यापी लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए नगर के एक प्रतिष्ठित व्यापारी के परिवार की दो महिलाओं सहित चार सदस्यों के खिलाफ चन्दौसी से रामनगर अपने निजी वाहन से आने पर गम्भीर धाराओ में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही छः अन्य लोगों के खिलाफ भी अन्य कारणों से मुकदमा दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार ईदगाह के निकट आस्थाना प्लाजा निवासी सतेन्द्र कुमार अग्रवाल पुत्र उमाशंकर अग्रवाल का पूरा परिवार जनता कर्फ्यू के दूसरे दिन अपनी पत्नी निर्मला अग्रवाल, पुत्र अनुराग अग्रवाल व पुत्रवधू कोमल अग्रवाल के साथ अपने निजी वाहन संख्या यूके 04 जे 6236 से चन्दौसी गया था। चन्दौसी में एक माह रहने के बाद यह परिवार अपने वाहन से जंगल के रास्ते लाकडाउन का उल्लंघन करते हुये रामनगर आ गया था। लाकडाउन का उल्लंघन करते हुये चोरी-छिपे रामनगर पहुंचे इस परिवार के बारे में लोगो को पुलिस को सूचना दी। जिसके बाद पुलिस ने मौके पर जाकर जांच की तो पुलिस जांच में मामला सही पाये जाने पर महिला पुलिस उपनिरीक्षक सिमरन की ओर से चारो आरोपियो के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 तथा 269 के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुये मामले की जांच शुरु कर दी है। इसके साथ ही पुलिस ने मौ. रफी पुत्र अब्दुल मजीद निवासी टांडा जो कि मिस्त्री का काम करने अमरोहा गया था के खिलाफ 16 अप्रैल को साइकिल से वापस लौटने पर, नरेश पुत्र भगवानदास निवासी पूछड़ी के खिलाफ 21 अप्रैल को सब्जी की गाड़ी में छिपकर वापस आने, दौलत सिंह बिष्ट पुत्र किशन सिंह बिष्ट निवासी बसई के खिलाफ 19 अप्रैल को गाजियाबाद से पैदल आने पर, दिनेश चन्द पुत्र ईश्वर चन्द्र निवासी हल्दुआ के खिलाफ 28 मार्च को अपनी सास की दवाई लेकर आने पर, नवीन शाह व उसके पिता बिन्दू शाह के खिलाफ मुरादाबाद से 19 अप्रैल को पैदल वापस लौटने पर भी मुकदमा दर्ज करते हुये मामले की जांच शुरु कर दी है। इस मामले में पुलिस ने बताया  कि वर्तमान में कोविड 19 महामारी के संक्रमण की रोकथाम के लिये लागू धारा 144 का उल्लंघन किया गया है जो कि दंडनीय अपराध है। इनके इस कार्य से महामारी फैलने की पूरी संभावना है। इसलिये सभी आरोपियों के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है।