Oct 14, 2026 Login
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उत्तराखंड : राज्य में प्रवेश के लिए अगर वैक्सिनेशन का प्रमाणपत्र नही है ,तो कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी अनिवार्य,एसओपी हुई जारी

Uttarakhand: To enter the state and if there is no certificate of vaccination, then negative report of corona will have to be shown, SOP issued

उत्तराखंड शासन ने कोविड-19 कर्फ्यू को एक हफ्ता और बढ़ाया अब केवल नाइट कर्फ्यू की पाबंदी प्रदेश में प्रभावी है आदेश में लिखा गया है कि प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण के रोकथाम एवं नियन्त्रण के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड कर्फ्यू आदेश संख्या: 394 / USDMA / 792 (2020), दिनांक 02 अगस्त, 2021 अग्रिम 07 दिवस (दिनांक 10.08.2021 प्रातः 06:00 बजे से दिनांक 17.08.2021 प्रातः 06:00) तक प्रभावी रहेगा। उक्त आदेश में दिये गये समस्त दिशानिर्देश पूर्व की भांति यथावत रहेगें।


प्रदेश में कोविड-19 के प्रसार में कमी को देखते हुए विवाह समारोह में कोविड-19 निगेटिव रिपोर्ट के साथ 50 लोग शामिल हो सकेंगे। शव यात्रा में भी अब 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है।

राज्य के समस्त शासकीय एवं निजी विद्यालय, विद्यालयी शिक्षा विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार संचालित होंगे।

प्रदेश के समस्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पॉलीटेक्निक, महाविद्यालय, मेडिकल एवं नर्सिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, कृषि एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, समस्त विश्वविद्यालय एवं अन्य समस्त संस्थान को खोलने के लिए संबंधित विभाग द्वारा मानक प्रचलन विधि कोविड प्रोटोकॉल के साथ खोले जाने हेतु पृथक से जारी की जाएगी एवं उसकी संबंधित संस्थानों द्वारा कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

राज्य के समस्त कोचिंग संस्थान जो 18 वर्ष से ऊपर के विद्यार्थियों अभ्यर्थियों को कोचिंग प्रदान करते हैं वह कोविल प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 50% क्षमता के साथ खुलेंगे एवं ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग के प्रावधान जारी रहेंगे। समस्त सामाजिक राजनीतिक खेल गतिविधियां मनोरंजन शैक्षिक सांस्कृतिक समारोह अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे। परन्तु यदि उपरोक्त गतिविधियों हेतु सक्षम स्तर से पूर्व अनुमोदन प्राप्त हुआ हो, तो ऐसी गतिविधियों को संचालित करने की अनुमति होगी।

बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले ऐसे व्यक्ति जिनके पास वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र नहीं है, उन सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की कोरोना नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाएगी।

Covid-19 की दोनों डोज लगाने के 15 दिनों के उपरान्त एवं उन वैक्सीनेट व्यक्तियों के द्वारा राज्य के हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, बार्डर चैक पोस्ट पर वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र दिखाने जाने पर उत्तराखंड राज्य में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। ऐसे सभी व्यक्तियों को कोविड-19 निगेटिव रिपोर्ट की जरूरत नहीं पडेगी। राज्य के पर्यटन स्थलों में सप्ताहांत में उमड रही भीड को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा पर्यटकों को इन पर्यटक स्थलों पर सामाजिक दूरी, मास्क पहनना, हाथों को सैनिटाइज करना का कड़ाई से पालन कराया जाएगा, उक्त का उल्लंघन होने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य में विभिन्न पर्यटक स्थलों पर सप्ताहांत में हो रही भीड़ का आंकलन करते हुए उसके नियंत्रण हेतु इन पर्यटक स्थलों की क्षमता एवं वहां की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार कितने प्रतिशत पर्यटकों को सप्ताहांत में आवाजाही/भ्रमण की अनुमति दी जा सकती है एवं अन्य कोई प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है तो संबंधित जिलाधिकारी अपने स्तर से निर्णय लेकर इन पर्यटक स्थलों पर लागू करेंगे।