उत्तराखण्डः नैनीताल के पदमपुरी में वन विभाग की भूमि व रोड किनारे अवैध अतिक्रमण का मामला! हाईकोर्ट ने सरकार से मांगी विस्तृत रिपोर्ट

Uttarakhand: Illegal encroachment on forest land and roadside in Padmapuri, Nainital! The High Court has requested a detailed report from the government.

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने वन विभाग, राजकीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, वन भूमि व राजस्व भूमि पर हुए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ स्वतः संज्ञान लिए जाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट की खण्डपीठ ने राज्य सरकार से पूर्व में दिए गए के आदेशों में अब तक उठाए गए कदमों की विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 6 नवंबर की तिथि नियत की है। बता दें कि दिल्ली निवासी एक व्यक्ति न्यायाधीश को पत्र भेजकर कहा है कि नैनीताल के पदमपुरी में वन विभाग की भूमि व रोड के किनारे कुछ लोगों ने सम्बंधित अधिकारियों की मिलीभगत से अतिक्रमण किया है। जिसकी वजह से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा इसे हटाया जाय। कोर्ट ने इस पत्र का संज्ञान लेकर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की थी। साथ में कोर्ट ने जनहित याचिका का क्षेत्र को विस्तृत करते हुए पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्ग, वन भूमि व राजस्व भूमि से अतिक्रमण हटाने के आदेश सभी जिला अधिकारी व डीएफओ को देकर रिपोर्ट पेश करने को कहा था।