उत्तराखण्डः रुड़की के बहुचर्चित निधि हत्याकांड में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला! फांसी की सजा उम्रकैद में तब्दील, लिंक में जानें पूरा मामला?
नैनीताल। कोविड काल के दौरान रुड़की में हुए निधि हत्याकांड में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। निचली अदालत से दोषी को सुनाई गई फांसी की सजा को हाईकोर्ट ने उम्रकैद में तब्दील कर दिया है। हालांकि, अदालत ने आरोपी की दोषसिद्धि को बरकरार रखा है। फांसी की सजा की पुष्टि के लिए मामला हाईकोर्ट पहुंचा था, जिस पर सुनवाई पूरी होने के बाद आज फैसला सुनाया गया। यह मामला रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र की कृष्णानगर गली नंबर-20 स्थित टीचर्स कॉलोनी का है। यहां 24 अप्रैल 2021 को घर के अंदर बीबीए फाइनल की छात्रा निधि की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। अभियोजन के मुताबिक, सफरपुर निवासी हैदर युवती पर शादी के लिए दबाव बना रहा था और पहले से उसका पीछा करता था। घटना के दिन हैदर अपने दो दोस्तों के साथ बाइक से निधि के घर पहुंचा था। हैदर को घर के बाहर छोड़कर उसके दोनों साथी कुछ दूरी पर बाइक लेकर खड़े हो गए। आरोप था कि हैदर घर के अंदर गया और पेपर कटर चाकू से निधि का गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया था। मामले में निचली अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। फांसी की सजा की पुष्टि के लिए मामला हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद दोषसिद्धि को बरकरार रखा, लेकिन फांसी की सजा को उम्रकैद में तब्दील कर दिया।