उत्तराखण्ड ब्रेकिंगः किच्छा-सिरौली कलां नगर पालिका चुनाव की मतगणना पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश! तीन सप्ताह के भीतर करानी होगी वोटों की गिनती
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट में किच्छा और सिरौली कलां नगर पालिका में हुए चुनाव की मतगणना नही कराने को लेकर राज्य चुनाव आयोग और सरकार के आदेश को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से मतगणना के लिए समय की मांग को स्वीकार करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार से तीन सप्ताह के भीतर मतगणना करने को कहा है। मामले में आज राज्य सरकार की ओर से मतगणना करने और कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर कहा था कि इसके लिए सरकार को समय दिया जाय। क्योंकि वोटिंग के समय बूथ स्थलों में हंगामा हुआ था। जिसकी वजह से वहां पर तनाव कि स्थिति उत्पन्न हो गयी थी। अब हुए चुनाव का वोटिंग रिजल्ट मत पेटियों में बंद हो गया है। चुनाव हुए एक सप्ताह होने को है इसलिए उसका रिजल्ट घोषित करने के लिए सरकार को दो सप्ताह का समय दिया जाय। क्योंकि सरकार को उस समय वहां पर कानून व्यवस्था भी बनाई रखनी है। जिसपर कोर्ट ने सरकार को दो की जगह तीन सप्ताह का समय देते हुए मतगणना करने को कहा है। पिछली तिथि को कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग के द्वारा मतगणना न करने संबंधित आदेश पर रोक लगाते हुए कहा था कि जब चुनाव हो गया है तो अब मतगणना पर क्यों रोक लगाई गयी है। इसलिए मतगणना शीघ्र प्रारम्भ की जाए। आज इस मामले में किच्छा निवासी अलीना मलिक ने बीते दिनों हुए चुनाव की मतगणना करने की मांग की गयी थी। पिछली तिथि में कोर्ट की एकलपीठ में राज्य चुनाव आयोग ने कोर्ट को अवगत कराया था कि दोनों नगर पालिकाओं में 22 सितंबर को मतदान कराया जायेगा। इसको लेकर आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। जबकि मतदान के बाद होने वाली मतगणना को अग्रिम आदेशों तक स्थगित रखा गया है।