उत्तराखण्डः पुलिस टेली कम्युनिकेशन में पदोन्नति नियमावली पर हाईकोर्ट सख्त! राज्य सरकार से 4 सप्ताह में मांगा जवाब

Uttarakhand: High Court takes strict action on police telecommunications promotion rules; demands state government respond within four weeks

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट में पुलिस विभाग में टेली कम्युनिकेशन में कार्यरत असिस्टेंट ऑपरेटरों की पदोन्नति नियमावली 2 वर्ष की जगह 5 वर्ष करने व पदों की संख्या कम किए जाने की नियमावली 2021 को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 4 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। बता दें कि पुलिस विभाग में कार्यरत असिस्टेंट ऑपरेशन राधेश सिंह रावत, विपिन व अन्य ने पुलिस में सहायक ऑपरेटरों की पदोन्नति 2 वर्षों की सेवा अवधि को 5 वर्ष व पदों की संख्या कम किए जाने जाने वाले 2021 के शासनादेश को चुनौती देती याचिका दायर कर कहा है कि 2017 में जब वे पुलिस विभाग में टेली कम्युनिकेशन असिस्टेंट ऑपरेशन नियुक्त हुए थे तो 2 वर्षो की सेवा अवधि के बाद उन्हें पदोन्नति कर हेड ऑपरेट के पद पर नियुक्त कर दिया जाता था। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि प्रदेश सरकार द्वारा जारी 2021 के शासनादेश के बाद पिछले 9 वर्षों बाद भी उन्हें पदोन्नति नही मिल पाई है।