उत्तराखंड हाईकोर्ट न्यूज:वक्फ़ बोर्ड के नए CEO की नियुक्ति, सरकार ने कोर्ट में सौंपी अनुपालन रिपोर्ट, जनहित याचिका निस्तारित
नैनीताल।
उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) की नियुक्ति से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए जनहित याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया है। राज्य सरकार ने कोर्ट को अवगत कराया कि बोर्ड में संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी को नया CEO नियुक्त कर दिया गया है और आदेश का अनुपालन कर लिया गया है।
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से बार-बार पूछा था कि वक्फ बोर्ड के CEO पद पर नियमों के अनुरूप संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी की नियुक्ति क्यों नहीं की गई। पूर्व में अदालत ने स्पष्ट किया था कि अंडर सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी की नियुक्ति नियमों के विपरीत है और निर्धारित स्तर के अधिकारी की तैनाती की जानी चाहिए। इसके बावजूद सरकार की ओर से लगातार समय मांगा जाता रहा। कोर्ट ने दो बार आदेश पारित कर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे।
ताजा सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में वक्फ बोर्ड में नए CEO की नियुक्ति कर दी गई है। सरकार ने अनुपालन रिपोर्ट भी न्यायालय में प्रस्तुत की और कहा कि अब याचिका का उद्देश्य पूरा हो चुका है, इसलिए मामले को निस्तारित किया जाए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद खंडपीठ ने जनहित याचिका को समाप्त करते हुए प्रकरण का निस्तारण कर दिया।
यह जनहित याचिका हल्द्वानी निवासी शादाब आलम द्वारा दायर की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया था कि वक्फ बोर्ड के CEO पद पर संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी के स्थान पर अंडर सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी की नियुक्ति की गई, जो नियमों के अनुरूप नहीं है। याचिका में इस नियुक्ति को चुनौती देते हुए नियमों के अनुसार नियुक्ति कराने की मांग की गई थी