उत्तराखण्डः 3 हजार 300 पेड़ों के प्रस्तावित कटान के मामले में हुई सुनवाई! हाईकोर्ट ने दिए ये निर्देश

Uttarakhand: Hearing on the proposed felling of 3 thousand 300 trees! High Court gave these instructions

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ऋषिकेश भानियावाला स्ट्रैच में शिवालिक एलिफेंट रिजर्व फॉरेस्ट में सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे 3 हजार 300 पेड़ों के प्रस्तावित कटान को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। आज हुई सुनवाई पर नेशनल अथॉरटी ऑफ इंडिया की तरफ कोर्ट को अवगत कराया गया कि उनके द्वारा वाइल्डलाइफ मैनजमेंट व एलिफेंट कॉरिडोर के लिए प्रभावी कदम पहले उठा लिए गए हैं। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने पीसीसीएफ वाइल्डलाइफ, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट सहित एनएचएआए को बैठक कर यह तय करने के निर्देश दिए हैं कि सड़क निर्माण के दौरान एलिफेंट कॉरिडोर में किसी भी तरह का निर्माण न किया जाए। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 4 अप्रैल की तिथि नियत की है। बता दें कि देहरादून निवासी रीनू पाल ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि ऋषिकेश भानियावाला के बीच सड़क चौड़ीकरण के लिए 3 हजार 3 सौ पेड़ों को काटने के लिए चिन्हित किया है जो कि एलीफेंट कॉरिडोर के मध्य में आता है। पूर्व में भी उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद शिवालिक एलीफेंट रिजर्व को संरक्षित किया गया था।