उत्तराखण्डः पिरान कलियर दरगाह के विकास कार्यो में अनियमितता का मामला! हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, वर्चुअली पेश हुए अल्पसंख्यक सचिव

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पिरान कलियर दरगाह में हुए विकास कार्यों में की गई अनियमितता को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले में आज कोर्ट में वर्चुअल माध्यम से पेश हुए अल्पसंख्यक सचिव ने कोर्ट से मामले की जांच के लिए समय की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें मामले की जांच कर 3 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने को कहा है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 3 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। बता दें कि पिरान कलियर निवासी अनवर जलाल काज़मी द्वारा 2012 में उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने 2022 में पिरान कलियर की देखरेख का जिम्मा जिलाधिकारी हरिद्वार को सौंप दिया गया। याचिका में कहा गया है कि 2017 में दरगाह की तरफ से यात्री विश्राम गृह बनाया गया। जिसके निर्माण के लिए यूपी पेयजल निगम को दरगाह ने 2 करोड़ रुपए दिए थे। बावजूद इसके यात्रियों के लिए बनाई गई आरामगाह में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। याचिकाकर्ता ने दरगाह की तरफ से किए गए 2 करोड़ रुपए भुगतान की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है।