उत्तराखण्डः संविदा और आउटसोर्सिंग नियुक्तियों पर रोक का मामला! मुख्य सचिव ने दूर किया कर्मचारियों का असमंजस, आदेश पर साफ की स्थिति

Uttarakhand: Case of ban on contract and outsourcing appointments! Chief Secretary cleared the confusion of the employees, clarified the situation on the order

देहरादून। उत्तराखंड में संविदा, आउटसोर्स और तदर्थ पर नियुक्ति को लेकर रोक से कर्मचारी असमंजस में हैं। ऐसे में मुख्य सचिव ने जारी किए गए आदेश पर स्थिति स्पष्ट की है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने कहा कि जो आदेश उनकी तरफ से किया गया है। वह नई मौजूदा रिक्त पदों को लेकर है। इसका असर विभागों में काम कर रहे कर्मचारियों पर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों में आउटसोर्स, संविदा, दैनिक वेतन, कार्यप्रभावित, नियत वेतन, अंशकालिक और तदर्थ कर्मचारियों की भर्ती पर रोक से, इस तरह की सेवा शर्तों के तहत पहले से कार्यरत कर्मचारियों की सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मुख्यसचिव आनंद वर्द्धन ने स्पष्ट किया है कि, इस रोक का आशय मात्र भविष्य में होने वाली भर्तियों से है। मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन ने कहा है कि सरकारी विभागों में आउटसोर्स, संविदा, दैनिक वेतन, कार्यप्रभावित, नियत वेतन, अंशकालिक और धित तदर्थ कर्मचारियों की भर्ती पर रोक संबंधित ताजा शासनादेश का, इस तरह की व्यवस्था के तहत पहले से कार्यरत कर्मचारियों की सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने बताया कि उक्त शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि भविष्य में रिक्त पदों पर अब मात्र नियमित भर्तियां ही की जाएंगी। मुख्य सचिव ने कहा कि कोई भी शासनादेश पिछली तिथि से लागू नहीं होता, इस कारण इस शासनादेश का असर भी आगामी भतिर्यों पर होगा। पहले से कार्यरत कर्मचारी इससे प्रभावित नहीं होंगे। सभी विभाग इसी क्रम में शासनादेश का पालन सुनिश्चित करेंगे।