उत्तराखण्ड ब्रेकिंगः बनभूलपुरा तेजाब काण्ड! दोषियों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, उम्रकैद के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज, बरकरार रहेगी सजा
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट में हल्द्वानी के बनभूलपुरा (इंदिरा नगर) इलाके में तेजाब कांड के आरोपियों द्वारा निचली अदालत से मिली उम्रकैद की सजा के फैसले को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने तेजाब कांड को जघन्य अपराध मानते हुए निचली अदालत के फैसले को सही पाते हुए दोषियों की याचिका को खारिज करते हुए अभियुक्तों की आजीवन कारावास की सजा को बरकार रखा है। बता दें कि हल्द्वानी के बनभूलपुरा (इंदिरा नगर) इलाके में जून 2014 में आपसी व पारिवारिक रंजिश के चलते एक दर्दनाक तेजाब कांड हुआ था, जिसमें 11 बच्चों समेत कुल 19 लोग गंभीर रूप से झुलस गए थे। सभी घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराने के साथ ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। मामले में सुनवाई के बाद निचली अदालत ने अक्टूबर 2018 में संलिप्त दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।