Oct 14, 2026 Login
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उत्तराखंड बिग ब्रेकिंग:धामी सरकार ने उत्तराखंड वासियों को दी बड़ी राहत,अब आय प्रमाणपत्र एक वर्ष तक होगा वैध। ।

Uttarakhand Big Breaking: Dhami government has given big relief to the people of Uttarakhand, now the income certificate will be valid for one year. .

उत्तराखंड सरकार ने बड़ी राहत देते हुए आय प्रमाणपत्र की वैधता को 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दी है।अपर सचिव ने आदेशपत्र में कहा है कि उत्तराखंड के हर एक नागरिक की आय में प्रतिवर्ष परिवर्तन होना,पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतर आय के साधन कृषि से संबंधित है और एक वर्ष की आय में खरीब और रबी की फसल से ही आय का आंकलन एवं आय की गणना वित्तीय वर्ष अर्थात एक अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक की जा रही है।जो कि एक वर्ष की अवधि से आच्छादित है। शासन स्तर पर विचारोपरान्त लिए गए निर्णय के उपरान्त प्रदेश में लागू सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 के अंतर्गत अधिसूचित सेवा आय प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 6 माह के स्थान पर 1 वर्ष बढ़ाए जाने के लिए राज्यपाल ने सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है। जो वित्तीय वर्ष के प्रारंभ के दिनांक 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष के अन्त 31 मार्च तक वैध होगा।