उत्तराखण्डः बिलों में अतिरिक्त कटौती पर रोक! हाईकोर्ट ने सरकार को दिए निर्देश, जानें क्या है पूरा मामला

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गढ़वाल में ठेकेदारों द्वारा बनाई जा रही सड़कों के बिलों के भुगतान में राज्य सरकार द्वारा जारी 2017 डिस्क्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन नियमावली के तहत रॉयल्टी पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैक्स के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बिलों में अतरिक्त कटौती पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से रॉयल्टी पर पूर्व निर्धारित 25 प्रतिशत वसूल करने के निर्देश जारी किए है। बता दें कि गढ़वाल कांट्रेक्टर वेलफेयर एसोसिएशन ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि गढ़वाल मंडल में सड़क योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बनने वाली सड़क पर राज्य सरकार द्वारा रॉयल्टी के अतिरिक्त 25 प्रतिशत बिलों के भुगतान में डिस्क्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन द्वारा अतरिक्त जमा कराया जा रहा है, जो कि गलत है। याचिकाकर्ता का कहना है कि वे सड़क निर्माण का कार्य करते हैं। राज्य सरकार द्वारा डीएमएफ में अतिरिक्त टैक्स जमा कराने का आदेश जारी करना न्यायोचित नही है। जिसके चलते उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है।