उत्तराखण्ड: चमोली की 439 छात्राओं को मिलेगा नंदा गौरा योजना का लाभ! हाईकोर्ट ने सरकार को दिए सख्त निर्देश
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट में चमोली जिले में छात्राओं को केंद्र सरकार की नंदा गौरा योजना का लाभ न दिए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। आज हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया गया कि जिन छात्राओं को नंदा गौरा कन्या धन योजना का लाभ नही मिल पाया है, उनके लिए बजट आवंटन की प्रकिया गतिमान है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने प्रदेश सरकार से छूटे हुए बच्चों को जल्द से जल्द योजना का लाभ देने के निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि चमोली जिले की सामाजिक कार्यकर्ता ममता नेगी ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि वर्ष 2022- 23 में चमोली जिले की 439 छात्राओं को 12वीं पास करने के उपरांत केंद्र सरकार की योजना नंदा-गौरा योजना के तहत हायर एजुकेशन के लिए मिलने वाली 51 हजार रुपये की राशि उनके खातों में हस्तांतरित नही की गई। जबकि इन सभी 12वीं पास छात्राओं ने योजना के तहत मिलने वाली सहायता के लिए सभी फार्मेलिटी पूरी कर दी गई थी। बावजूद अभी तक इनके खातों में पैसा हस्तांतरित नही किया गया। जिसके चलते उन्हें हायर एजुकेशन की शिक्षा ग्रहण करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।