नैनीताल: नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला! जांच अधिकारी की कार्यप्रणाली से हाईकोर्ट नाराज, लगाया जुर्माना! जानें क्या है वजह?
नैनीताल। नैनीताल में समुदाय विशेष के व्यक्ति द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में जांच अधिकारी पर नैनीताल हाईकोर्ट ने जुर्माना लगाया है। साथ ही कहा है कि 13 नवंबर तक जांच अधिकारी कोर्ट में जांच से संबंधित सभी दस्तावेज प्रस्तुत करें। हाईकोर्ट द्वारा यहां जुर्माना इसलिए लगाया गया है कि मामले में जांच अधिकारी द्वारा कोर्ट में समय से जांच पेश नहीं की गई। जिसके चलते जांच अधिकारी पर कोर्ट द्वारा 10,000 का जुर्माना लगाया गया है और मामले की सुनवाई के लिए 13 नवंबर की तिथि नियत की गई है।
आपको बता दे की 30 अप्रैल 2025 को नैनीताल नाबालिक से दुष्कर्म का मामला सामने आया था। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में 73 साल के उस्मान नमक ठेकेदार को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया था इस दौरान नैनीताल में कुछ हिंदूवादी संगठनों द्वारा विशेष समुदाय की दुकानों में तोड़फोड़ का ममला सामने आया था और कई दिनों तक शहर में बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। हालांकि इस मामले में आरोपी उस्मान द्वारा पहले निकली अदालत में जमानत के लिए अर्जी लगाई थी जिसे निचली अदालत द्वारा पूर्व में खारिज कर दिया गया। इसके बाद ठेकेदार उस्मान द्वारा नैनीताल हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई।