नैनीतालःयुवती को परेशान और अभद्रता करने के मामले में अभियुक्त को मिली राहत! प्रथम अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने किया दोषमुक्त

नैनीताल। प्रथम अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट रूचिका गोयल ने युवती को परेशान करने और अभद्रता के मामले सजा काट रहे युवक को दोषमुक्त करते हुए बरी कर दिया। इस दौरान युवक की तरफ से अधिवक्ता मो. खुर्शीद हुसैन ने सशक्त पैरवी की और युवक को इंसाफ दिलाया। यह मामला 1 फरवरी 2022 का है। पीड़ित पक्ष का आरोप था कि फरमान द्वारा बार-बार कॉल कर युवती को परेशान किया जा रहा है और अभद्रता की जा रही है। इस मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय के समक्ष तीन गवाह प्रस्तुत किए गए। इसके बाद 19/11/2024 को दोनों पक्षों की बहस हुई। इस दौरान अधिवक्ता मो. खुर्शीद हुसैन ने तर्क दिया कि घटना का कोई चश्मदीद साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे ये साबित हो सके कि युवक द्वारा पीड़िता को बार-बार कॉल करके परेशान किया गया हो, या फिर अभद्रता की गयी हो। साथ ही उन्होंने कोर्ट को बताया कि इस मामले में कोई कॉल रिकॉर्डिंग, फोटो अथवा वीडियो पत्रावली में शामिल नहीं की गयी और तहरीर में घटना की कोई दिनांक अंकित नहीं है। मामले को सुनने के बाद प्रथम अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट रूचिका गोयल ने फरमान को दोषमुक्त करार दिया।