बड़ी खबरः हाईकोर्ट के प्रतिबंध के बावजूद बागेश्वर में अवैध खनन की गतिविधियां जारी! कई डंपर जब्त

 Big news: Despite the High Court's ban, illegal mining activities continue in Bageshwar! Many dumpers seized

बागेश्वर। उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा जनवरी से बागेश्वर जिले में सभी खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद बागेश्वर में अवैध खनन जारी हैं। पुलिस ने गोलाना गांव में एक स्टोन क्रशर से अवैध रूप से खनन सामग्री ले जाने के लिए कथित तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले कई डंपर ट्रकों को जब्त किया है। यह कार्रवाई हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त टीम द्वारा किए गए निरीक्षण के बाद की गई, जिसमें क्रशर में अनियमितताएं पाई गईं, जिसके कारण इसे बंद कर दिया गया। एक सप्ताह पहले गठित न्यायालय द्वारा नियुक्त टीम ने पाया कि क्रेशर से बिना परमिट के बड़ी मात्रा में खनन सामग्री ले जाई जा रही थी। परिसर में लगे सीसीटीवी फुटेज में अवैध बिक्री के सबूत मिले, जबकि साइट पर मौजूद रिकॉर्ड ने उल्लंघन की पुष्टि की। इन खुलासों के बाद बागेश्वर की खनन अधिकारी नाजिया हसन ने स्टोन क्रेशर को सील कर दिया था और मालिक के खिलाफ लोक सेवक के आदेशों की अवज्ञा, धोखाधड़ी और जालसाजी के लिए बीएनएस की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी, जिसके परिणामस्वरूप डंपर जब्त कर लिए गए, जिन्हें बागेश्वर में एक निर्दिष्ट स्थान पर जब्त कर लिया गया, जहां एक अस्थायी पुलिस चौकी स्थापित की गई थी। बागेश्वर के जिलाधिकारी ने कहा कि इस स्टोन क्रेशर में अनियमिततायें पायी गयी थी, इसमें खान अधिकारी द्वारा जांच की गयी थी, तो खान अधिकारी द्वारा स्टोन क्रेशर में कार्यवाही की गयी हैं, उसे सीज किया गया हैं। इसके साथ ही जो हमारी डिस्ट्रिक लेवल की एंटी इनलीगल टास्क फ़ोर्स और तहसील स्तर की भी खनन इनलीगल टास्क फ़ोर्स गठित की गयी हैं, उनके द्वारा भी नियमित ढंग से भ्रमण किया जा रहा है।